RBI New Rule: बैंक में चेक देने से पहले जान ले ये बात, नहीं तो होगा भारी नुकसान
- भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 1 अगस्त से बंकिन नियमों में कुछ बदलाव किया है. जिसके चलते अब बैंक ग्राहकों का चेक रविवार को भी क्लियर हो जाएगा. साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल आटोमेटिड क्लीयरिंग हाउस (NACH) को अब 24 घंटे सातों दिन चालू रखने जा रही है.

पटना. अगर आप भी बैंक का भुगतान चेक के जरिए करते है तो सावधान हो जाएं. नहीं तो आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. यदि आप किसी व्यक्ति या संस्था को चेक के माध्यम से भुगतान करते है तो उससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) का नया नियम जान ले. दरअसल रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने एक अगस्त से बैंकिंग नियमों में बड़ा बदलाव किया है. जिसके चलते आरबीआई ने नेशनल आटोमेटिड क्लीयरिंग हाउस (NACH) को 24 घंटे सातों दिन चालू रखने जा रही है.
आरबीआई के नेशनल आटोमेटिड क्लीयरिंग हाउस को 24 घंटे सातों दिन चालू रखने से अब छुट्टी के दिन भी चेक क्लियर हो जाएगा. इस नए नियम के चलते कई लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. क्योकि कई लोगों को पहले चेक जारी करते समय ऐसा लगता था कि छुट्टी के दिन चेक क्लियर नहीं होगा, लेकिन बता दे कि अब हॉलीडे के दिन भी चेक क्लियर हो जाएगा.
सावधान: RBI के नाम पर कोई फटे-पुराने नोट मांगे तो हो सकते हैं बड़े फ्रॉड का शिकार
इस नई सुविधा के अनुसार शनिवार को जारी किया चेक रविवार को भी क्लियर हो सकता है. ऐसे में अब बैंक ग्राहकों को चेक जारी करते समय अपने खाते में उतना बैलेंस रखना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं होता है तो चेक बोनस हो जाएगा और आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है. जिसके चलते बैंक खाताधारक की समस्याएं बढ़ सकती है.
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