क्या लालू यादव फिर जेल जाएंगे, कोर्ट में एक और केस की सुनवाई जल्द पूरी होगी
- राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से जेल जा सकते हैं. रांची जिले के डोरंगा कोषागार से हुई अवैध निकासी के मामले की सुनवाई जल्द पूरी होनी है. सीबीआइ कोर्ट को छह माह में सुनवाई पूरी करने के लिए झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया था. फिलहाल लालू यादव जमानत पर बाहर हैं.
रांची. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फिर से जेल जा सकते हैं. क्योंकि शनिवार को लालू यादव के केस डोरंगा कोषागार से हुई अवैध निकासी के मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 575 गवाहों के बयान पर आधार पर बहस पूरी कर ली गई है. अब इसे केस की पूरी सुनवाई जल्द होनी है, अब इस केस के लिए अभियुक्त पक्ष को बहस के लिए दो दिन बाद नौ अगस्त का समय सीबीआइ के विशेष जज एसके शशि की अदालत ने दिया है. इस केस में अगर लालू दोषी पाए जाते हैं तो एक बार फिर से वह जेल जा सकते हैं क्योंकि इस केस की सुनवाई काफी समय से रुकी हुई पड़ी है.
कुछ महीने पहले सीबीआई कोर्ट को छह माह में सुनवाई पूरी करने के लिए झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया था.झारखंड हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद ही ऑनलाइन सुनवाई दोबारा शुरू की गई थी. अब दो महीने के भीतर ही राजद सुप्रमो लालू यादव के इस मामले में फैसला आ सकता है. बता दें कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव सहित 110 आरोपित ट्राइल फेस पर हैं.
कुछ लोगों ने अपना आरोप स्वीकार कर लिया था तो कई आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी. हालांकि चारा घोटाले से जुड़े पहले तीन मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव को 13.5 साल की सजा हो चुकी है.चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से 1990 से 1995 के बीच 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी हुई थी. सुनवाई के दौरान पता चला है कि इस मामले में अवैध निकासी फर्जी आवंटन, फर्जी आपूर्ति पत्र और विपत्र से की गई है.
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इस घोटाले में मुख्य रूप से बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री लालू प्रसाद और तत्कालीन पशुपालन मंत्री व पशुपालन विभाग के क्षेत्रीय पशुपालन अधिकारी और अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों शामिल थे. वहीं इस मामले में तत्कालीन लोक लेखा समिति के सभापति जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत और विधायक आरके राणा का नाम भी शामिल है.
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