Share Bazar: SEBI ने बदले ये नियम, डिमेट अकाउंट होल्डर को भरना होगा ये फॉर्म

Smart News Team, Last updated: Mon, 26th Jul 2021, 2:58 PM IST
  • सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने कुछ नए नियम लागू किए हैं.डीमेट खाताधारकों को अब से नॉमिनेशन फॉर्म भरना होगा.
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सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने कुछ नए नियम लागू किए हैं. जिसे 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा. इस नए नियम के मुताबिक, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट यानी की डीमेट खाताधारकों को अब से नॉमिनेशन फॉर्म भरना होगा. इसके जरिए अकाउंट होल्डर अपनी मर्जी से किसी को भी नॉमिनी यानी की उत्तराधिकारी बना सकते हैं. इसका मतलब ये होता है कि खाताधारक के मौत के बाद जो पैसे या शेयर होते हैं उन्हें नॉमिनी को दे दिया जाएगा. सेबी ने अब से इसे लागू करने का फैसला लिया है, पुराने खाताधारकों को 31 मार्च 2022 तक अपने खाते में नॉमिनी का नाम देना अनिवार्य है.

नॉमिनेशन फार्म नहीं भरने पर डीमेट खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा. यह फार्म ऑनलाइन भरना है. इसमें एनआरआइ को भी नॉमिनी बनाने का विकल्प दिया गया है. एक डीमेट खाते में ज्यादा से ज्यादा तीन लोगों को ही नॉमिनी बनाया जा सकता है. सेबी ने यह कदम शेयर बाजार के रिटेल निवेशकों के बढ़ते रुझान को देखते हुए उठाया है. क्योंकि अब से पहले शेयरधारक की मौत होने पर उसका शेयर लेप्स हो जाता था. अब नए नियम के मुताबिक, शेयर होल्डर के मौत के बाद उनके नॉमिनी को शेयर दे दिए जाएंगे. अगर एक से ज्यादा नॉमिनी है तो संख्या के अनुपात में वितरित किया जाएगा.

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क्या होता है डिमेट अकाउंट

डीमेट का मतलब होता है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट. यह एक बैंक खाते की तरह ही होता है, जिसके माध्यम से खाताधारी शेयर ट्रेडिंग (खरीद-बिक्री) करता है तथा उनके शेयर की जानकारी उस खाते में संरक्षित होती है. किसी डीमैट खाते में शेयर तथा शेयर को वास्तविक सर्टिफिकेट के रूप में रखने की बजाय, इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाता है. शेयर बाजार में पैसे लगाने वालों को ये अकाउंट बनाना होता है. शेयर का लेन-देन इसी खाते के जरिए किया जाता है.

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