बिहार:कुछ मानकों के आधार पर एक गांव बनेगा पंचायत मुख्यालय, पुनर्गठन का आदेश जारी

पटना. राज्य में पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की संकल्प जारी कर लो को इसकी कार्रवाई प्रारंभ करने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा पुनर्गठन को लेकर एक्ट के अनुसार जिन बातों का ध्यान रखना होगा उसके लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. आपको बता दें कि नगर निकायों में जिन ग्राम पंचायतों का कुछ हिस्सा चला गया है उन्हीं का पुनर्गठन किया जाएगा. राज्य में ऐसी करीब दो सौ ग्राम पंचायतें हैं.
जारी आदेश में कहा गया है कि जिस गांव की जनसंख्या सबसे अधिक होगी ग्राम पंचायत का मुख्यालय वहीं होगा. लेकिन उस क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की संख्या उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए. ऐसा होने पर ही उसका मुख्यालय वह गांव होगा जिसमें तीनों जातियों की संख्या का अनुपात सबसे अधिक हो.
बिहार में हो रही दुनिया की सबसे महंगी सब्जी की खेती, कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान
विभाग के अनुसार किसी गांव को बांटा नहीं जाएगा जब तक कि उसमें दो या दो से अधिक गांव पंचायत क्षेत्र घोषित करने की आवश्यक नहीं हो. नगर निकाय से प्रभावित ग्राम पंचायतों का मुख्यालय अगर कट कर निकाय भी नहीं गया है तो उसी नाम से पंचायतों का पुनर्गठन होगा. ग्राम पंचायत का निर्धारण प्रखंड के उत्तर पश्चिम से प्रारंभ होकर दक्षिण पूर्व तक किया जाएगा.
अन्य खबरें
बिहार में हो रही दुनिया की सबसे महंगी सब्जी की खेती, कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान
पटना: शराबबंदी पर प्रशासन सख्त, शराब मिलने पर मकान और दुकान होगी नीलाम
पेट्रोल डीजल 6 फरवरी का रेट: पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया में नहीं बढ़े दाम