बिहार में खाद बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी, करें ऑनलाइन आवेदन, जानें फुल डिटेल्स
- सरकार के नय नियमों के अनुसार खाद, बीज और कीटनाशक बेचने का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी. जिलों में नई व्यवस्था लागू कर दी गई. विभाग ने इसकी सूचना सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को भी दे दी है.
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पटना: खाद, बीज और कीटनाशक की बिक्री में कालाबाजारी और मिलावट को रोकने के लिए, बिहार सरकार ने खाद विक्रेताओं के खाद लाइसेंस के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है. अगर आप भी बिहार में खाद दुकान या खाद बेचने के लिए इच्छुक हैं लाइसेंस लेना चाहते हैं तो जानें पूरी प्रक्रिया. सरकार के नय नियमों के अनुसार खाद, बीज और कीटनाशक बेचने का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी. जिलों में नई व्यवस्था लागू कर दी गई. विभाग ने इसकी सूचना सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को भी दे दी है.
नई व्यवस्था में लाइसेंस लेने को इच्छुक व्यक्ति को पहले कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर जाकर अपना आधार कार्ड अपलोड करना होगा. उसके बाद उसे उसी वेबसाइट पर फार्म दिखेगा. फार्म के लिंक में मांगी गई पूरी जानकारी देनी होगी. साथ ही सारे जरूरी कागजात भी स्कैन कर अपलोड करने होंगे. जरूरी कागजात की सूची भी वहीं मिल जाएगी. आवेदन पूरा करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी का प्रिंट ले लेना होगा. हार्ड कॉपी को एक सप्ताह के भीतर संबंधित कार्यालय में जाकर जमा करना होगा. विभाग आपके दुकान का भौतिक सत्यापन करेगा, किरायानामा की जांच के लिए भी समय तय है.
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आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने के एक महीने के भीतर आवेदक को या तो लाइसेंस मिल जाएगा या फिर रद्द किये जाने की सूचना उसे उचित कराण के साथ बता दी जाएगी. ठीक यही प्रक्रिया बीज और कीटनाशक के मामले में भी अपनानी होगी. राज्य में खाद की बिक्री में कई तरह की गड़बड़ियां हाल ही में पकड़ी गई हैं. इन्हीं शिकायतों को दूर कर व्यवस्था को विभाग ने ऑनलाइन कर पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है.
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अब ऑफलाइन आवेदन पर विचार नहीं होगा
राज्य में अब खाद, बीज व कीटनाशक बिक्री के ऑफ लाइन आवेदन पर विचार नहीं होगा. ऑफलाइन आवेदनों को 31 जनवरी तक पुरा करने का निर्देश कृषि विभाग ने संबंधित अधिकारियों को दिया है. तय समय के बाद एक भी ऑफलाइन आवेदन लंबित रहा तो जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवई होगी. इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन पर भी इसी महीने के भीतर अधिकारी को फैसला करना होगा. खाद, बीज व कीटनाशक की कालाबाजारी और मिलावट रोकने के लिए कृषि विभाग सख्त हो गया है. इसके लिए डीलरों की नियुक्ति स्तर पर ही कड़ाई शुरू कर दी गई है.
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