खैनी-गुटखा खाने वाले सावधान! अब इधर-उधर थूका तो खैर नहीं

खैनी और पान मसाला खाने वाले सावधान हो जाएं, इधर-उधर थूकने की आदत उन्हें हवालात पहुंचा सकती है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सोमवार को आदेश जारी कर इधर-उधर थूकने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि सार्वजानिक स्थानों पर पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटखा का प्रयोग करना दंडनीय है।
कोरोना फैलाना प्रतिबंधित
प्रधान सचिव का कहना है कि पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटखा खाकर इधर-उधर थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है। अत: सार्वजानिक जगहों पर तम्बाकू पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। बिहार में राज्य सरकार ने पान मसाला में मैग्निसियम कार्बोनेट निकोटिन पाए जाने के कारण पिछले अगस्त महीने से ही 15 ब्राण्ड के पान मसाला के निर्माण, भंडारण एवं बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है। राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश के एक तिहाई से ज्यादा जिलों के डीएम ने अपने जिले में सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया है।
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने जारी किया आदेश
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। थूकने के कारण कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। आईपीसी की धारा 268 एवं 269 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरुद्ध कार्य करेगा, जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है तो उसे छह माह का कारावास अथवा 200 रुपये जुर्माना किया जा सकता है। थूकने पर छह माह की कैद अथवा 200 रुपये जुर्माने का आदेश जारी किया है। अत: राज्य के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर में किसी भी प्रकार के तंबाकू के उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा आगंतुक इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई होगी।
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