बिहार चुनाव पर SC का फैसला- कोरोना के कारण नहीं टलेंगे चुनाव, याचिका खारिज
- बिहार चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि कोरोना के कारण चुनाव को नहीं रोका जा सकता है. चुनाव रोकने के लिए दायर याचिका गलत है. ऐसे भी कोर्ट चुनाव आयोग को कोई दिशा निर्देश नहीं दे सकता.

पटना. सुप्रीम कोर्ट में बिहार विधानसभा चुनाव टालने को लेकर याचिका दायर हुई थी जिसपर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है और कहा है कि कोरोना के चलते चुनाव को नहीं रोक सकते हैं. याचिका में कहा गया था कि बिहार में कोरोना महामारी और बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 पर रोक लगाई जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और इस पर सुनवाई करने से इनकार भी किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी बिहार चुनाव को स्थगित करने का आधार नहीं हो सकती. कोरोना की वजह से इसे नहीं टाल सकते. इस मामले में चुनाव आयोग ही सब कुछ फैसला लेगी. सुप्रीम कोर्ट इस पर चुनाव आयोग को निर्देश नहीं दे सकता है.
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जस्टिस आर एस रेड्डी और एम आर शाह के साथ जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग ही सबकुछ तय करेगा. यह एक प्रीमैच्योर याचिका है क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से विधानसभा चुनावों के लिए अब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है.
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गौरतलब हो कि मुजफ्फरपुर के अविनाश ठाकुर की ओर से यह याचिका अधिवक्ता नीरज शेखर ने दायर की थी जिसमें कहा था कि याचिकाकर्ता को विभिन्न अखबारों से पता चला है कि राज्य निर्वाचन आयोग तय समय पर ही चुनाव कराने को लेकर अक्टूबर में अधिसूचना जारी कर सकती है. उन्होंने कहा था कि कोरोना काल में चुनावों को टाल देना चाहिए.
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