सुशांत के वकील की SC से गुजारिश- ना दें जांच रोकने के आदेश, सबूत हो जाएंगे नष्ट

Smart News Team, Last updated: Wed, 5th Aug 2020, 3:17 PM IST
  • सुशांत सिंह राजपूत के वकील ने सु्प्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान गुजारिश की और कहा कि केस की जांच रोकने जैसे कोई सुरक्षात्मक आदेश ना दें क्योंकि ऐसा करने पर सबूत नष्ट किए जाने की संभावना है. 
सुशांत के वकील ने SC से की गुजारिश- ना दें सुरक्षात्मक आदेश, सबूत हो जाएंगे नष्ट

सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की केस को मुंबई ट्रांसफर करने की अर्जी पर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने बहस की. सुप्रीम कोर्ट में रिया ने अर्जी दी थी कि केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर किया जाए इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. अर्जी में कहा गया था कि केस ट्रांसफर होने तक इसकी जांच रुके इस पर सुनवाई के दौरान सुशांत के पिता के वकील ने कहा इस अर्जी पर कोई सुरक्षात्मक आदेश नहीं होना चाहिए क्योंकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाएगी. इस पर सुनवाई कर रहे जस्टिस हृषिकेश रॉय ने कहा कि, इसलिए बिहार सरकार ने पहले ही मामले को सीबीआई को सौंप दिया है.

इसके जवाब में वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि, मामले में सबूत नष्ट किए जा रहे हैं. जांच अधिकारी को क्वारंटाइन कर दिया गया है. यह हैरान करने वाला है. उन्होंने जज से गुजारिश करते हुए कहा कि आज मुझे सुन लीजिए क्योंकि एफआईआर रिकॉर्ड पर है. जस्टिस रॉय ने कहा कि, मैंने सीआरपीसी की एफआईआर और संबंधित प्रावधानों को पढ़ा है. मुझे पता है कि मैं कैसे काम कर रहा हूं. उन्होंने सीनियर एडवोकेट से पूछा कि आपने कब एफआईआर दर्ज की? वरिष्ठ अधिवक्ता सिंह ने कहा, हमने शोक खत्म होने के बाद एफआईआर की.

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जस्टिस रॉय ने कहा, मामले में एफआईआईर की 24 घंटे की समय अवधि नहीं है. वरिष्ठ अधिवक्ता सिंह ने बतााय कि एक धारा 406 याचिका के तहत, हम जांच के दौर में हैं अभी किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं हो रही है. जस्टिस रॉय ने कहा हम उस सब में नहीं जा रहे हैं. सुशांत के पिता के वकील ने कहा,  अगर सीबीआई ने मामला संभाला, तो पटना पुलिस का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा. लेकिन अगर सीबीआई इसे नहीं लेती है तो पटना पुलिस द्वारा जांच पर रोक नहीं लगाई जा सकती है. एसपीसी 174 के संप्रदाय के तहत यह स्पष्ट है कि केवल पटना पुलिस ही जांच कर सकती है और मुंबई पुलिस नहीं. मुंबई में कोई संज्ञेय मामला दर्ज नहीं.

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उन्होंने बताया कि, पूरे बॉलीवुड फिल्म उद्योग को पूछताछ और बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है. लेकिन मुंबई पुलिस ने सीलिंग फैन से सुशांत सिंह राजपूत के शव को नीचे उतारने वाले को हैदराबाद जाने की अनुमति दे दी है. इसी तरह सबूतों से छेड़छाड़ भी हो रही है. वरिष्ठ अधिवक्ता सिंह ने जोर देकर कहा कि बिहार पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए मुंबई पुलिस को निर्देश दिए जाएं.

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