अवैध रूप से बिहार आई तीन बांग्लादेशी महिलाओं के मामले पर पटना HC में सुनवाई
- मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की. इस दौरान केंद्र व बिहार सरकार ने कोर्ट में कहा कि तीनों महिलाओं को बांग्लादेश वापस भेजने की कार्रवाई की जा रही है.
पटना. पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से अवैध रूप से बिहार आई तीन महिलाओं के मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की. इस दौरान केंद्र व बिहार सरकार ने कोर्ट में कहा कि तीनों महिलाओं को बांग्लादेश वापस भेजने की कार्रवाई की जा रही है. लगभग सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं. जल्द ही उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया जायेगा.
साथ ही इस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया गया कि अगली सुनवाई के पहले ही इन तीनों बांग्लादेशी महिलाओं को बांग्लादेश वापस भेजने की कार्रवाई कर ली जाएगी. बताते चलें कि इन बांग्लादेशी महिलाओं को डिटेंशन सेंटर के बजाय नारी निकेतन में रखे जाने पर कोर्ट ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए पूछा था कि राज्य में डिटेंशन सेंटर हैं या नहीं.
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साथ ही कोर्ट ने यह भी जानना चाहा था कि राज्य में डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं है? कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को यह बताने को कहा था कि इन्हें डिटेंशन सेंटर में क्यों नहीं रखा गया? जवाब में कोर्ट को बताया गया था कि इन्हें बेऊर जेल में रखने के लिए अलग व्यवस्था है. इस पर कोर्ट का कहना था कि जेल में डिटेंशन सेंटर नहीं हो सकता है. कोर्ट ने अलग से डिटेंशन सेंटर बनाए जाने के बारे में जवाब मांगा. बता दें कि मामले पर अगली सुनवाई आगामी 22 जुलाई को होगी.
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