बिहार में बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी चलाने पर हुआ एक्सीडेंट तो वाहन होगा जब्त

Smart News Team, Last updated: Sun, 8th Aug 2021, 12:31 PM IST
  • अगर आप बिहार की सड़कों पर बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए है. क्योंकि अब अगर बिहार में बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी चलाने पर आपका एक्सीडेंट होगा तो पुलिस आपके वाहन को जब्त कर उसकी नीलामी करेगी. 
बिहार में बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी चलाने वाले हो जाएं सावधान

पटना. बिहार की सड़कों पर अब बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना मंहगा हो सकता है. अब बिहार सरकार ने प्रदेश की मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 एवं बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली 1961 में संशोधन किया गया है. इस संशोधन में साफ कहा गया है कि अगर बिहार में बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो उस गाड़ी को जब्त करके नीलामी की जाएगी. जब तक न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुरूप मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक इस वाहन को छोड़ा नहीं जाएगा.

इसके लिए एक सितंबर से विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा जो बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई करेगा. अगर कोई वाहन बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के पकड़ा जाता है तो उस वाहन मालिक पर कार्रवाई की जाएगी. बिहार मोटर नियमावली में हुए संशोधन को लेकर परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह व्यवस्था 15 सितंबर से लागू होगी. 

वहीं संजय कुमार ने बताया कि न्यायालय द्वारा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मुआवजा भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में कार्रवाई की गई है. अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दावा न्यायाधिकरण के निर्णय के बाद 30 दिन के अंदर मुआवजा नहीं मिलता है तो जिला पदाधिकारी वाहन को अधिग्रहण करके उसकी नीलामी कर सकते हैं.

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अगर नीलामी राशि से भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दिया हुआ मुआवजा पूरा नहीं होता है तो फिर बची हुई राशि को बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि से दिया जाएगा. वहीं इस नियमावली में यह भी है कि अगर सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है तो मरने वाले के आश्रित को 5 लाख का मुआवजा मिलेगा और घायल होने की स्थिति में 50 हजार का सहायता राशि दी जाएगी.

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