बिहार में महंगाई भत्ते की तर्ज पर बढ़ेगी श्रमिकों की मजदूरी, 3 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा

Shubham Bajpai, Last updated: Sun, 5th Sep 2021, 1:59 PM IST
  • बिहार में श्रम संसाधन विभाग श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. राज्य सरकार के कर्मियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की तर्ज पर ये वृद्धि की जा रही है. अभी इस पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जल्द ही प्रस्ताव पर मंजूरी मिले के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. 
महंगाई भत्ते की तर्ज पर बढ़ेगी श्रमिकों की मजदूरी, 3 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा

पटना. नीतीश सरकार प्रदेश के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की दर में इजाफा करने जा रही है. श्रमिकों की मजदूरी की दर बढ़ाने के लिए श्रम संसाधन विभाग के अधिकारी राज्य सरकार के कर्मियों की तरह महंगाई भत्ते की तर्ज पर काम कर रहे हैं. अभी इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. प्रस्ताव तैयार होने के बाद इसको मंजूरी मिलते ही इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. जिससे 3 करोड़ से अधिक मजदूरों को इसका फायदा मिलेगा.

15 रुपये तक का हो सकता है इजाफा

इस प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर में करीब 15 रुपये तक का इजाफा हो सकता है. ये इजाफा राज्य और केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद किया जा रहा है. इसको लेकर श्रम संसाधन विभाग जल्द प्रस्ताव को तैयार कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की परामरशदात्री समिति को भेज देगा. समिति की मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी. जानकारी अनुसार, अक्टूबर तक इस प्रस्ताव को लेकर विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी.

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हर वर्ग के श्रमिक की मजदूरी अलग

प्रदेश में अभी श्रमिकों को पुराने नियमों अनुसार ही मजदूरी मिल रही है. जिसके अनुसार, बिना प्रशिक्षित अकुशल श्रमिक को 304 रुपये, बिना प्रशिक्षित लेकिन अनुभव होने वाले अर्धकुशल श्रमिक को 316 रुपये, प्रशिक्षित कुशल श्रमिक को 385 रुपये और प्रशिक्षित के साथ अनुभव वाले अतिकुशल श्रमिक को रोजाना 470 रुपये मजदूरी देने का नियम है. वहीं, जो श्रमिक लिपिकीय या पर्यवेक्षीय काम करते हैं उन्हें 8703 रुपये महीने देने का प्रावधान है. इन सभी को नए नियम आने से फायदा मिलेगा.

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बता दें कि इन श्रमिकों के लिए तय ये दर और नियमों का सभी संस्थानों को सख्ती से पालन करना होता है और यदि कोई भी संस्थान या व्यक्ति इन नियमों की अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रावधान है.

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