पटना: ध्वनि प्रदूषण वाले व लड़ीनुमा पटाखों पर प्रतिबंध, ग्रीन पटाखे ही बिकेंगे
- दिवाली और धनतेरस को लेकर डीएम और एसएसपी ने तमाम पुलिस विभाग को अलर्ट कर दिया है. दिवाली पर इस बार लोगों को दो घंटे ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी और वह भी हरित और कम शोर वाले पटाखे. डीजे और लाउड स्पीकर चलाने पर भी 10 बजे के बाद पाबंधी लगाई गई है.
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पटना. राजधानी में इस बार प्रदूषण की समस्या को देखते हुए दिवाली पर धुआं फैलाने वाले और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले लड़ीनुमा पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. शहर में सिर्फ कम शोर वाले ग्रीन (हरित) पटाखे ही चलाने की अनुमति होगी. इन पटाखों को चलाने की सिर्फ दो घंटे के लिए ही दी जाएगी. वह भी रात आठ से दस बजे तक. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा इस आशय का निर्देश दिया गया है.
डीएम कुमार रवि और एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रूप से आदेश जारी कर दिए हैं. केवल लाइसेंसधारी विक्रेताओं को ही पटाखों की बिक्री करने की अनुमति होगी. बेरियम साल्ट युक्त पटाखों की बिक्री की भी इजाजत नहीं होगी. इसके अलावा पटाखों की ऑनलाइन खरीद-बिक्री पर भी रोक रहेगी. गैर लाइसेंसी पटाखा दुकानों और कारखानों पर निगरानी रखने के भी निर्देश दिए गए हैं. आदेशों की उल्लंघना करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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डीएम-एसएसपी ने अपने आदेश में दिवाली और धनतेरस पर थाना स्तर पर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है. सभी पुलिस अधिकारियों और थानाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं. बाजारों में भीड़ को देखते हुए भी यातायात व्यवस्था सुगम बनाए रखने के लिए कहा गया है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है. इसके साथ ही रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंधी लगाई गई है. इसकी उल्लघंटना करने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
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