पटना: 31 मार्च तक अपार्टमेंट और शॉपिंग कांप्लेक्स में CCTV जरूरी, फिर कार्रवाई
- प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में निगरानी समिति की बैठक में शहर में बढ़ रहे अपराध पर रोक लगाने पर मंथन किया गया. भविष्य में अपार्टमेंट और शॉपिंग कांप्लेक्स आदि का नक्शा पास करने के दौरान अगर सीसीटीवी का उल्लेख नहीं होगा, नक्शा पास नहीं किया जाएगा

पटना. राजधानी में बढ़ते आपराधिक मामलों पर लगाम लगाने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने सख्ती करने का रूख अपना लिया है. सोमवार को निगरानी समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि शहर के सभी अपार्टमेंट और शॉपिंग कांप्लेक्स में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए. बढ़ते आपराधिक मामलों के चलते सीसीटीवी अनिवार्य कर दिया गया है. इसके लिए 31 मार्च की समय सीमा तय की गई है. उसके बाद सीसीटीवी नहीं लगवाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए संबंधित एरिया के थाना प्रभारी के साथ नगर निगम की जवाबदेही होगी.
बैठक के दौरान साफ हो गया कि मनमानी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है. प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि भविष्य में अपार्टमेंट और कॉमर्शियल कांप्लेक्स का नक्शा पास करने के दौरान ही सीसीटीवी का उल्लेख होना अनिवार्य होगा अन्यथा नक्शा रद्द कर दिया जाएगा और पास नहीं किया जाएगा. गौर हो कि पटना में अपारध पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है. इस पर रोक लगाने के लिए सीसीटीवी लगाने के साथ उसके रख रखाव, देखरेख और सही ढंग से संचालन को लेकर नियम बनाए गए हैं. बैठक के दौरान निगम अफसरों और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने इस पर काफी देर तक मंथन किया.
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प्रमंडलीय आयुक्त की ओर से नगर आयुक्त को हर थाने के एरिया के अंतर्गत आते अपार्टमेंट और कॉमर्शियल कांप्लेक्स की सूची तैयार करने के लिए कहा गया है. इसके साथ ही सीसीटीवी के बारे में जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने थाना प्रभारियों को अपने इलाकों में स्थित अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए. 31 मार्च तक सभी अपार्टमेंट, कॉमर्शियल कांप्लेक्स के साथ बैंकों, पेट्रोल पंपो, अस्पतालों आदि को सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं. जहां पहले से लगें है या खराब हैं उन्हें ठीक कराने के लिए कहा गया है. 31 मार्च के बाद प्रशासन की ओर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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