पटना: अब 1 जून से ब्रांडेड हेलमेट पहनना होगा, नहीं तो लगेगा जुर्माना
पटना: दो पहिया वाहन चालक के सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हेलमेट से संबंधित कानून बनाया है। यह कानून एक जून से बिहार सहित पूरे देश में लागू होगा। बता दें इसके तहत ब्रांडेड और हल्का हेलमेट पहनना अनिवार्य है। वहीं यदि हेलमेट खराब क्वालिटी का होगा, तो वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और एक हजार रुपए जुर्माना लगेगा।
बता दें खराब क्वालिटी के हेलमेट बेचने और बनाने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत दो लाख रुपए जुर्माना और छह महीने की जेल होगी। वहीं परिवहन और ट्रैफिक से संबंधित अधिकारी खराब क्वालिटी के हेलमेट के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
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रोड सुरक्षा को ध्यान में रखकर हेलमेट को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से भारतीय मानक ब्यूरो की अनिवार्य सूची में शामिल किया जाएगा। इससे बाद मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार हेलमेट का वजन 1.20 किलोग्राम निर्धारित किया गया है।
बता दें एयर वेंटिलेटर युक्त हेलमेट होना चाहिए। वहीं लगभग 10 बिंदुओं पर हेलमेट की जांच होगी। जहां हेलमेट के वजन, एयर के लिए निर्धारित जगह, निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले सामग्री हेलमेट में इस्तेमाल किए जाने वाले शीशे की सामग्री, हेलमेट को पहने के बाद उसे लॉक किए जाने वाले बटन की जांच होगी।दरअसल आए दिन हो रहे सड़क दुर्घटना को देखते हुए सरकार ने यह पहल किया है। इस कानून को एक जून से बिहार सहित पूरे देश में लागू किया जाएगा। जिसमें हेलमेट की क्वालिटी अहम है।
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