इलाहाबाद HC ने पुलिस से पूछा- जुर्म कबूल करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक और थर्ड डिग्री का क्यों इस्तेमाल
- कैराना के एक केस में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस से सवाल पूछा है कि पुलिस आरोपी से जुर्म कबूल कराने के लिए थर्ड डिग्री का इस्तेमाल क्यो करती है.
प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जवाब मांगा है. अदालत ने पुलिस से पूछा है कि जुर्म कबूल करवाने के लिए पुलिस इलेक्ट्रिक शॉट और थर्ड डिग्री का इस्तेमाल क्यों करती है. इसके अलावा आरोपियों को अन्य तरीके से टॉर्चर क्यों किया जाता है. दरअसल कोर्ट उत्तर प्रदेश के कैराना के एक केस को लेकर सुनवाई कर रहा है. कोर्ट में यह याचिका पुलिस के द्वारा थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करने व इलेक्ट्रिक शॉक देने को लेकर दाखिल की गई थी. मामले में आगे की सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी.
दरअसल न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ कैराना के एक केस में याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिका के अनुसार, हारून की पत्नी रशीदा और बेटियों की तरफ से कोर्ट में आपराधिक याचिका दाखिल की गई थी. याचिकाकर्ता ने कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच एजेंसी से विवेचना कराने को कहा है. साथ ही पुलिस द्वारा किए गए उत्पीड़न के बदले मुआवजा दिलाये जाने की भी मांग भी की गई है.
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याचिका के अनुसार पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि जून-जुलाई 2020 में थाना कैराना के सीओ और एसएचओ औसहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने दो औरतों की हत्या के मामले में याची व उसके पति तथा बेटियों को थाने में लाकर थर्ड डिग्री का प्रयोग किया. पुलिस ने जबरन जुर्म कबूल करने के लिए लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए. कोर्ट ने पुलिस की इसी कार्यशैली पर सवाल उठाए है.
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