राष्ट्रविरोधी भाषण देने के मामले में गिरफ्तार शरजील इमाम को हाईकोर्ट से मिली बेल
- सीएए के विरोध में हुए प्रदर्शन में राष्ट्रविरोधी भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार शरजील इमाम को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने शरजील की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है. हालांकि अभी शरजील इमाम की जमानत पर पूरा आदेश आना बाकी है.

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रविरोधी भाषण देने के आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका मंजूर कर ली है. रविवार को कोर्ट ने शरजील इमाम को राष्ट्रविरोधी मामले में चल रहे मामले में जमानत दे दी है. जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह ने शरजील को जमानत दे दी है. बता दें कि अलीगढ़ में चल रहे सीएए के विरोध में प्रदर्शन में शरलीज ने राष्ट्रविरोधी भाषणबाजी की थी.
दिल्ली दंगों में भी शरजील आरोपी
शरजील इमाम पर दिल्ली दंगों की साजिश करने का भी आरोप है. सीएए और एनआरसी के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान शरजील पर आरोप है कि शरजील के भड़काऊ भाषण ने लोगों को उकसाने का काम किया था. इश मामले में शरजील पर देश में कई इलाकों में मामले दर्ज हुए थे. इस मामले में शरजील की जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी. अभी शरजील तिहाड़ जेल में बंद है.
सुनवाई में बोला शरजील, मैं नहीं आतंकी
इस मामले की सुनवाई में अपनी बात रखते हुए शरजील ने कोर्ट में कहा कि वो कोई आतंकी नहीं है. मेरे खिलाफ मुकदमा कानून के अनुरूप नहीं बल्कि किसी सम्राट के चाबुक की तरह है.
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बता दें कि शरजील के खिलाफ अलीगढ़ औद दिल्ली पुलिस ने जनवरी 2020 में राष्ट्रविरोधी भाषण देने के विरोध में कई धाराओं में मामला दर्ज किया था. जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शरजील को गिरफ्तार कर लिया था. तब से शरजील तिहाड़ जेल में बंद है.
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