आजम खान को HC से राहत, जमानत के बाद भी जेल में रहेंगे सपा नेता
- आजम खान को जमीन कब्जाने के मामले में मंगलवार को कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उन्हें जमानत दे दी है. उन्हें सिर्फ एक ही मामलेे में जमानत दिया गया है. कोर्ट में नेता को अभी भी दो मामलों में राहत नहीं मिली है. अभी भी आजम खान जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे.

प्रयागराज: सपा के कद्दावर नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है. दरअसल, उन्हें जमीन कब्जाने के मामले में मंगलवार को कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उन्हें जमानत दे दी है. उन्हें सिर्फ एक ही मामलेे में जमानत दिया गया है. कोर्ट में नेता को अभी भी दो मामलों में राहत नहीं मिली है. अभी भी आजम खान जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमीन कब्जाने के मामले में जमानत दे दी है. कोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की एकल पीठ ने आजम खां को बेल देने का का निर्देश दिया. बता दें कि आजम खां के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 (2) में चार्जशीट दाखिल हुई है. जमानत मिलने के बाद भी वह अभी भी सीतापुर की जेल में बंद रहेंगे.
प्रयागराज से दिल्ली के लिए एक और फ्लाइट 28 मार्च से होगी शुरू, देखें शेड्यूल
प्रदेश में 2017 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद सपा नेता आजम खान के खिलाफ 84 आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें 81 मुकदमे 2019 के आम चुनाव के पहले और कुछ बाद में दर्ज किए गए, आजम खान के खिलाफ कुल 87 आपराधिक मामले दर्ज हैं. वहीं, आजम खान इस बार रामपुर विधानसभा सीट से चुनावी रण में भी हैं.
अन्य खबरें
प्रयागराज से दिल्ली के लिए एक और फ्लाइट 28 मार्च से होगी शुरू, देखें शेड्यूल
किसे वोट देने निकले स्टूडेंट्स? प्रयागराज जंक्शन पर भारी भीड़, ट्रेनों में जगह नहीं
69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को अवमानना नोटिस