इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने जुर्माने के विरोध में सिर मुड़वाकर निकाला मार्च

ABHINAV AZAD, Last updated: Tue, 30th Nov 2021, 7:15 AM IST
  • इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने हॉस्टल में रहने वाले छात्रों पर लगाए गए जुर्माने के विरोध में बाल मुड़वाकर परिसर में मार्च निकाला. इस दौरान छात्रों ने कुलपति और डीएसडब्ल्यू कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की.
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने जुर्माने के विरोध में बाल मुड़वाकर परिसर में मार्च निकाला.

प्रयागराज. सोमवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने बाल मुड़वाकर परिसर में मार्च निकाला. दरअसल, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों पर लगाए गए जुर्माने के विरोध में यह मार्च निकाला गया. इस दौरान छात्रों ने कुलपति और डीएसडब्ल्यू कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की. छात्रों की जमा भीड़ के मद्देनजर मौके पर पुलिस भी मौजूद रही. इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों पर लगाए गए जुर्माने के विरोध में छात्रों ने यह मार्च निकाला था.

छात्रों ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में विश्वविद्यालय था. साथ ही इस दौरान हॉस्टल बंद होने के कारण छात्र अपने घरों पर थे. ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से 15 हजार रूपए प्रति छात्र जुर्माना वसूलने का आधार क्या है. मार्च कर रहे छात्रों ने कहा कि किस नियम के तहत छात्रों से यह राशि वसूली जा रही है. साथ ही छात्रों ने आरोप लगाया कि कि प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, आगे की कक्षाओं में दाखिले को लेकर इनकी मार्कशीट और डिग्री विश्वविद्यालय प्रशासन ने रोक रखा है. इस वजह से छात्रों का दाखिला फंसा हुआ है.

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बताते चलें कि सोमवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों पर लगाए गए जुर्माने के विरोध में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने बाल मुड़वाकर परिसर में मार्च निकाला. इस दौरान छात्रों ने कुलपति और डीएसडब्ल्यू कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की. छात्रों की जमा भीड़ के मद्देनजर मौके पर पुलिस भी मौजूद रही. इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों पर लगाए गए जुर्माने के विरोध में छात्रों ने यह मार्च निकाला था. छात्रों ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में विश्वविद्यालय था. साथ ही इस दौरान हॉस्टल बंद होने के कारण छात्र अपने घरों पर थे. ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से 15 हजार रूपए प्रति छात्र जुर्माना वसूलने का आधार क्या है.

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