68500 शिक्षक भर्ती: पिछड़ा वर्ग आयोग का निर्देश- विसंगति दूर करके 5 फीसदी की छूट दे शिक्षा विभाग

Haimendra Singh, Last updated: Tue, 8th Mar 2022, 8:22 AM IST
  • राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के फैसले के बाद यूपी 68500 प्राइमरी शिक्षक भर्ती में ओबीसी उम्मीदवारों को 5 फीसदी की छूट देने का निर्देश दिया गया है. आयोग ने शिक्षा विभाग को जल्द अनियमितताएं और विसंगति को दूर करने का निर्देश है.
यूपी प्राइमरी 68500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को 5 फीसदी की छूट.( प्रतीकात्मक फोटो )

प्रयागराज. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती प्रकिया में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को पांच प्रतिशत की छूट देने के आदेश हुए हैं. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति ने अनियमितताएं साबित होने के बाद तीन मार्च के भेजे गए आदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को बहाली में विसंगति दूर करने के निर्देश दिए हैं. यूपी प्राईमरी शिक्षकों की इस भर्ती में ओबीसी और दिव्यांग अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण अकों में 5 प्रतिशत छूट न देने के साक्ष्य प्रस्तुत किए थे.

68500 प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती 2018 को लेकर ओबीसी शिकायतकर्ताओं का कहा था कि इस भर्ती में ओबीसी व दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग के समान रखा गया था. ओबीसी उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग की तरह 150 अंकों की परीक्षा में पास होने के लिए 67 अंक (45 प्रतिशत) की शर्त रखी गई, जबकि एससी-एसटी को 60 अंक (40 प्रतिशत) अंक पर पास किया गया. 

C Voter UP Election 2022 Exit Poll: यूपी में योगी की फिर होगी वापसी, अखिलेश की सपा को इतनी सीट

आयोग ने अपनी संस्तुति में लिखा है कि एनसीटीई की पात्रता परीक्षा से संबंधित 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग की अन्य भर्तियों की तरह नियमों का अनुपालन करते हुए ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को पांच प्रतिशत की छूट अर्थात पूर्णांक 150 में से 60 अंक (40 प्रतिशत) पर उत्तीर्ण किया जाए.

शिकायतकर्ता अमरेन्द्र सिंह का कहना है कि 68500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक में पांच प्रतिशत की छूट हमारे लिए बड़ी सफलता है. हमारा उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि पीड़ित पक्ष को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए.

अन्य खबरें