69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को अवमानना नोटिस
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर दाखिल अवमानना मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को नोटिस जारी करते हुए उन्हें तलब किया है. कोर्ट ने सचिव से पूछा है कि क्यों ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए.

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर दाखिल अवमानना मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को नोटिस जारी करते हुए उन्हें तलब किया है. कोर्ट ने सचिव से पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए.यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने विकास भार्गव की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.
अवमानना याचिका के अनुसार इस भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न के गलत होने पर हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2021 के आदेश में अभ्यर्थियों के एक-एक अंक बढ़ाने का आदेश दिया था, लेकिन उस आदेश का अनुपालन अब तक नहीं किया गया. कोर्ट ने इसे न्यायालय की अवमानना माना और कहा कि 25 मई को सुनवाई के दौरान परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा.
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कोर्ट ने यह भी कहा है कि आदेश का अनुपालन हो जाने पर उन्हें कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल सरकारी वकील के माध्यम से हलफनामा दाखिल करना होगा. उन्हें कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने से छूट रहेगी.
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