सस्पेंड IPS जीपी सिंह को रायपुर स्‍पेशल कोर्ट ने 18 जनवरी तक पुलिस की रिमांड पर भेजा

Sumit Rajak, Last updated: Sat, 15th Jan 2022, 7:39 AM IST
  • छत्तीसगढ़ के सस्पेंड अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह को दो दिनों की रिमांड पुरी होने के बाद एसीबी ने शुक्रवार की शाम रायपुर कोर्ट में पेश किया, एसीबी ने पूछताछ के लिए पांच दिनों की रिमांड मांगी. इसके लिए कोर्ट ने 4 दिनों की पुलिस रिमांड दे दी.
फाइल फोटो

रायपुर. छत्तीसगढ़ के सस्पेंड अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) जीपी सिंह को दो दिनों की रिमांड पुरी होने के बाद एसीबी ने शुक्रवार की शाम रायपुर कोर्ट में पेश किया. एडीजी जीपी सिंह को विशेष न्यायाधीश लीना अग्रवाल की अदालत में पेश किया गया. इसी बीच एसीबी ने सहयोग नहीं करने की बात कही की थी, जिससे एडीजी जीपी सिंह ने बताया कि एसीबी के प्रत्येक सवाल का जवाब दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि कार्रवाई में सहयोग पुरी तरह से कर रहे हैं . फंसाने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है. साथ ही एसीबी ने पूछताछ के लिए पांच दिनों की रिमांड मांगी. इसके  लिए कोर्ट ने 4 दिनों की पुलिस रिमांड दे दी. वही अब जीपी सिंह 18 जनवरी तक पुलिस रिमांड में रहेंगे. 

जीपी सिंह के वकील ने बताया कि रिमांड समय पूरी होने के बाद जमानत के लिए अपील करेंगे. मंगलवार को हरियाणा के गुरूग्राम से जीपी सिंह को गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल जीपी सिंह सस्पेंड में है.छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो  के चीफ रहे आईपीएस जीपी सिंह पर राजद्रोह, आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज हुआ है. बता दें कि 1 जुलाई 2021 को एसीबी की टीम ने उनके 15 ठिकानों पर छापेमारी की. जहां पर 10 करोड़ रुपए के अनुपातहीन संपत्ति का पता चला. एसीबी-ईओडब्ल्यू में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था. राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति के मिलने बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया. साथ ही एसीबी व ईओडब्ल्यू ने कई बार आईपीएस जीपी सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया, कभी पेश नहीं हुए. साथ ही वह छह महीन तक फरार थे.

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पुलिस अधिकारी जीपी सिंह को पहले हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. लेकिन कोर्ट ने राहत नहीं दी, मंगलवार को गुरुग्राम से गिरफ्तार करने के बाद सड़क मार्ग से उन्हें बुधवार को रायपुर लाया गया था. फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है. जीपी सिंह ने  बुधवार को कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि यह मामला फैब्रिकेटेड है. कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए पहले दो दिनों की पुलिस रिमांड पर दिया था. एसीबी द्वारा पूछताछ में अधिक समय लगने की बात कहने पर कोर्ट ने चार दिनों की रिमांड  का समय बढ़ा दिया है.

 

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