टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ा झटका, SC ने बरकरार रखी संबित पात्रा और रमन सिंह को मिली राहत
- छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से टूलकिट मामले में बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वो छत्तीसगढ़ HC के उस फैसले पर रोक लगाने को कह रही थी, जिसमें कोर्ट ने BJP नेता संबित पात्रा और पूर्व CM रमन सिंह के खिलाफ पुलिस की तरफ से दर्ज FIR में जांच पर रोक लगाई है.
रायपुर. फर्जी टूलकिट मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका खारिज कर दी. इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले का फैसला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को करने दें. वहीं, कोर्ट के इस फैसले से छत्तीसगढ़ कोर्ट द्वारा बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और पूर्व सीएम रमन सिंह को मिली राहत बरकरार रहेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ही ले इस मामले में फैसला
छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर छत्तीसगढ़ सरकार के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें कोर्ट ने टूलकिट मामले में बीजेपी नेता संबित पात्रा और पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर जांच पर रोक लगाई थी. इस याचिका को आज सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कोर्ट ने इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को ही फैसला करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि एक ही मामले में अलग-अलग व्यवहार नहीं कर सकते हैं और टूलकिट से जुड़ा यह मामला हाईकोर्ट में लंबित भी है.
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इस मामले से आम आदमी का कोई लेना देना नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में जो शांति भंग की आशंका जताई गई वो गलत है. बीजेपी के नेताओं के आरोपों से आम नागरिक का कोई लेना-देना नहीं है. वहीं, कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से टूलकिट मामले से संबंधित याचिकाओं पर तेजी से निर्णय लेने का अनुरोध किया.
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बता दें कि टूलकिट मामले को लेकर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने बीजेपी नेता संबिता पात्रा और पूर्व सीएम रमन सिंह पर एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसमें आरोप लगाया गया था कि सोशल मीडिया में ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के नाम से फर्जी टूलकिट वायरल कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं.
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