हॉर्स ट्रेडिंग मामले में करप्शन एक्ट जोड़ने की सुनवाई पूरी, 10 जून को फैसला

Smart News Team, Last updated: Mon, 7th Jun 2021, 1:21 PM IST
  • हॉर्स ट्रेडिंग में फंसे पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ पीसी एक्ट जोड़ने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. 10 जून को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा.
हॉर्स ट्रेडिंग मामले में फंसे पूर्व ADG अनुराग गुप्ता. (फाइल फोटो)

रांची. हॉर्स ट्रेडिंग केस में फंसे पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ पीसी एक्ट जोड़ने वाली याचिका पर न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट अपना आदेश 10 जून को सुनाएगा. राज्यसभा चुनाव 2016 हॉर्स ट्रेडिंग मामले के साथ करप्शन की धारा जोड़ने को लेकर आवेदन दायर किया गया था जिसकी सुनवाई पूरी हो गई है. फैसला को कोर्ट ने 10 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया है. 

झारखंड सरकार की तरफ से पैरवी सहायक लोक अभियोजन जया टोपनो कर रही हैं. जांच कर रहे अधिकारी ने मामले में आरोपी आईपीएस अनुराग गुप्ता और पूर्व सीएम रघुवर दास के प्रेस सलाहकार रहे अजय कुमार के खिलाफ करप्शन की धारा जोड़ने का आवेदन दिया था.  

6th JPSC परीक्षा के बाद बनी मेरिट लिस्ट रद्द, नई सूची सरकार को भेजें: झारखंड HC

जानकारी के लिए बता दें कि राज्यसभा चुनाव 2016 हॉर्स ट्रेडिंग का केस बड़कागांव की उस समय रहीं विधायक निर्मला देवी ने रांची के जगन्नाथपुर थाने में दर्ज कराया था. आरोप था कि पूर्व सीएम रघुवर दास, उनके प्रेस सलाहकार अजय कुमार और पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा कैंडिडेट के पक्ष में वोट देने के लिए बदले पैसे की पेशकश की है. 

हॉर्स ट्रेडिंग मामले एक ऑडियो-वीडियो भी वायरल हुआ था जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने चुनाव आयोग में शिकायत भी की थी. जांच होने पर मामला सही मिला था. जिसके बाद जगन्नाथपुर थाने में 29 मार्च 2018 को एफआईआर दर्ज की गई थी. 

आर्थिक तंगी के कारण बनाया रंगदारी गैंग, पहले ही मामले में रांची पुलिस ने दबोचा

अन्य खबरें