सहायक अभियंता की नियुक्ति के विज्ञापन रद्द, आईए जानते हैं कारण
- झारखंड लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार से शुरू होने वाली संयुक्त सहायक अभियंता नियुक्ति परीक्षा अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दी है. राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में सहायक अभियंता के 542 पदों पर नियुक्ति के लिए यह परीक्षा होनी थी.

रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार से शुरू होने वाली संयुक्त सहायक अभियंता नियुक्ति परीक्षा अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दी है. गुरुवार को ही आयोग ने द्वारा पारित न्यायादेश के अनुसार यह फैसला लिया था और शाम तक ही सूचना जारी कर दी थी. 24 जनवरी तक होने वाली परीक्षा शुक्रवार से शुरू होने वाली थी. राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में सहायक अभियंता (असैनिक एवं यांत्रिकी) के 542 पदों पर नियुक्ति के लिए यह परीक्षा होनी थी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी शामिल होते.
इधर, मुख्य परीक्षा स्थगित किए जाने को लेकर अभ्यर्थियों में दिनभर संशय की स्थिति रही. बताया जाता है कि इस परीक्षा में शामिल होनेवाले बड़ी कई अभ्यर्थी रांची पहुंच गए थे, जबकि कई रास्ते में थे. बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शाम में जेपीएससी कार्यालय भी पहुंच गए थे. तब उन्हें परीक्षा स्थगित किए जाने की सूचना दी गई. अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने जेपीएससी कार्यालय के सामने पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी थी.
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आरक्षण देने के मामले में फैसला सुनाया
झारखंड हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के मामले में एक फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा है कि जब वर्ष 2019 में सरकार ने उक्त वर्ग के लोगों को 10 फीसद आरक्षण देने का निर्णय लिया है तो यह नियुक्ति पर उसी साल से लागू होगी ना कि पिछले साल से. दरअसल, रंजीत कुमार साह ने सहायक अभियंता की नियुक्ति को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दाखिल की थी.
उनका कहना था कि सहायक अभियंता नियुक्ति वर्ष 2015 से लेकर 2019 तक की है. इधर, झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त सहायक अभियंता नियुक्ति मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है. झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जेपीएससी ने परीक्षा स्थगित किए जाने की सूचना जारी कर दी. यह परीक्षा 22 से 24 जनवरी तक होने वाली थी.
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