अलर्ट! अब नाबालिग चलाते मिलेगा गाड़ी तो पैरेंट्स को देना होगा मोटा जुर्माना

Shubham Bajpai, Last updated: Wed, 13th Oct 2021, 1:19 PM IST
  • झारखंड में ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने नए नियम लागू करते हुए नाबालिग युवाओं द्वारा गाड़ी ड्राइव करने पर सख्ती करने की तैयारी कर ली है. अब यदि कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसका 25 हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा. जिसका भुगतान उसके अभिभावक को करना होगा.
अलर्ट! अब नाबालिग चलाते मिलेगा गाड़ी तो पैरेंट्स को देना होगा मोटा जुर्माना

रांची. झारखंड ट्रैफिक विभाग अब यंगस्टर्स की तेज रफ्तार गाड़ियों पर रोक लगाने की तैयारी कर रहा है. ट्रैफिक विभाग ने 18 साल से कम उम्र के युवाओं द्वारा गाड़ी ड्राइव करने पर रोक लगाने के लिए नए आदेश जारी किए हैं जिसके अनुसार, यदि कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा गाड़ी ड्राइव करता हुआ पाया गया तो उसका ट्रैफिक विभाग द्वारा 25 हजार रुपये का चालान किया जाएगा. जुर्माने की इस रकम का भुगतान बच्चे के पैरेंट्स करेंगे.

साथ ही पूरे प्रदेश में चल रहे दुर्गा पूजा के कार्यक्रमों को देखते हुए प्रशासन ने यह भी निर्णय लिया है कि जहां भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं होगा, उन लोगों पर केस दर्ज किया जाएगा.

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यंगस्टर्स के लिए टीम गठित, करेगी कार्रवाई

जानकारी अनुसार, जिले में एसएसपी ने यंगस्टर्स द्वारा गाड़ी ड्राइव करने की निगरानी करने को टीम का गठन किया है. यह टीम भीड़भाड़ वाले इलाकों, चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर जाकर चेकिंग अभियान चलाएगी, इस दौरान जो भी यंगस्टर्स बाइक या कार ड्राइव करता मिलेगा, उसके खिलाफ टीम चालानी कार्यवाई करेगी. इससे पहले सभी पैरेंट्स से कहा जा चुका है कि बच्चों को गाड़ी ड्राइव करने की परमिशन न दें, यदि उसके बाद भी कोई बच्चा मिलता है तो उसका चालान किया जाएगा.

स्थानीय प्रशासन करवाए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन

प्रदेश में दुर्गा पूजा के कार्यक्रमों को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए है कि वो पूजा पंडालों में यह बात सुनिश्चित करें कि सभी स्थानों पर कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन हो. यदि जिन स्थानों पर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा हो , उन स्थानों पर जिम्मेदारी और लापरवाही बरत रहे लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए.

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किसी भी अव्यवस्था को रोकने जारी किया गया फोन नंबर

प्रशासन ने दुर्गा पूजा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मोबाइल नम्बर 9431706480 जारी किया गया है. साथ ही सोशल मीडिया में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट लाइक या फॉरवर्ड करने पर पूरी तरह से रोक है. इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं. साथ ही अपील की जा रही है कि किसी भी संदिग्ध घटना की जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दें.

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