मॉब लिंचिंग के खिलाफ बिल झारखंड विधानसभा से पास, दोषी को आजीवान कारावास की सजा

Smart News Team, Last updated: Tue, 21st Dec 2021, 4:34 PM IST
  • झारखंड विधानसभा से मॉब लिंचिंग के खिलाफ विधेयक पारित हो गया है. इस बिल में दोषी को आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है. सदन में हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लाए गए इस बिल का बीजेपी ने विरोध किया.
झारखंड विधानसभा से पारित हुआ मॉब लिंचिंग के खिलाफ बिल (फाइल फोटो)

रांची: झारखंड विधानसभा से भीड़ हिंसा और मॉब लिंचिंग के खिलाफ बिल पारित हो गया है. इस बिल के तहत मॉब लिंचिंग में लिप्त दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए कड़ा प्रावधान किया गया है. झारखंड में झामुमो-कांग्रेस महागठबंधन की हेमंत सोरेन सरकार ने मंगलवार को मॉब लिंचिंग के खिलाफ विधेयक विधानसभा में पेश किया. बीजेपी के विरोध के बावजूद हेमंत सरकार इस बिल को सदन से पारित कराने में सफल रही. इसके तहत मॉब लिंचिंग के दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है.

BJP ने इस बिल में कई मुद्दों पर संशोधन करने की मांग उठाई. विपक्ष का आरोप है कि इस बिल को एक पार्टी विशेष और वोट बैंक को टार्गेट करके तैयार किया गया. इससे पुलिस को कई अधिकार मिल जाएंगे, जिसका वह दुरुपयोग कर सकती है. बीजेपी विधायकों ने इस बिल को प्रवर समिति को भेजने की मांग की. हालांकि ये प्रस्ताव सदन से खारिज हो गया.

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मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस बिल को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार लाया गया है. प्रदेश में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून पहले ही बन जाना चाहिए था. कई राज्यों में ये कानून बन चुका है. सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त संख्याबल होने के चलते ये बिल सदन से पास हो गया. इसके बाद सदन को बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.

इस बिल में मॉब को परिभाषित किया गया है. इसके मुताबिक दो या दो से ज्यादा लोगों का समूह द्वारा धर्म, रंग, जाति, समाज, स्थान, लिंग, भाषा या ऐसी किसी वजह से किसी की हत्या करना या हिंसक कृत्य करना अपराध होगा. दोषी पाए जाने पर अपराधी को आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है.

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