लालू प्रसाद की जमानत रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट जाएगी CBI, जल्द करेगी याचिका दायर

Smart News Team, Last updated: Sun, 18th Apr 2021, 8:05 AM IST
  • चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को जमानत दिए जाने के खिलाफ सीबीआई जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी. सीआरपीसी की धारा 427 को आधार बनाकर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में लालू प्रसाद की जमानत को रद्द कराने का आग्रह करेगी.
लालू प्रसाद की जमानत रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट जाएगी CBI, जल्द करेगी याचिका दायर

रांची. लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में शनिवार को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली है. लेकिन उनकी जमानत को रद्द कराने के लिए सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाकर जल्द ही याचिका दायर करेगी. सीबीआई के अनुसार लालू यादव को चार मामलों में अलग-अलग सजा सुनाई गई थी. जिसे सीबीआई कोर्ट ने एक साथ चलाने का आदेश नहीं दिया है. इस कारण लालू प्रसाद की अभी तक जेल में आधी सजा पूरी नहीं हुई है. सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 427 को आधार बनाते हुए लालू यादव की जमानत रद्द करने का अनुरोध करेगी.

सीबीआई का कहना है कि सीआरपीसी की धारा 427 में प्रावधान के अनुसार एक से अधिक मामलों में दोषी करार देकर किसी व्यक्ति को सजा सुनाई जाने पर यदि अदालत सभी सजा को एक साथ चलाने का आदेश नहीं देती है. तो ऐसे में उस व्यक्ति की एक सजा पूरी होने के बाद ही दूसरी सजा की अवधि शुरू होगी. लालू यादव को चारा घोटाला में चार मामलों में दोषी करार देते हुए अलग-अलग सजा सुनाई गई थी.

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अदालत के किसी भी आदेश में यह उल्लेख नहीं है कि लालू प्रसाद की सभी सजा एक साथ चलाई जाए. ऐसे में उन पर यह धारा लागू होने के अनुसार जब तक वह हिरासत में एक सजा की अवधि पूरी नहीं कर लेते, उनकी दूसरी सजा लागू नहीं हो सकती है. सीबीआई के अनुसार इस धारा के आधार पर लालू यादव की यह दलील सही नहीं है कि उन्होंने अपनी आधी सजा जेल में पूरी कर ली है. इस कारण उन्हें दी गई जमानत को रद्द कर देना चाहिए.

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सीबीआई ने बताया कि लालू प्रसाद यादव की ओर अदालत से सभी सजा को एक साथ चलाने के लिए अभी तक कोई आवेदन नहीं दिया गया है. इस कारण उन्हें सीआरपीसी की धारा 427 के तहत जमानत नहीं मिलनी चाहिए.

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