प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण के अलावा CM सोरेन ने की 3 बड़ी घोषणाएं, जानें
- मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी कंपनियों की नियुक्ति में स्थानीय नागरिकों को 75 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. इसके अलावा सड़क दुर्घटना में मरने वाले के आश्रित को 1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा. साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब तकनीकि रूप से प्रशिक्षित युवाओं को 5 हजार रुपये भत्ता सालाना दिया जाएगा.

रांची- सोमवार को झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 बड़ी घोषणाएं की. मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी कंपनियों की नियुक्ति में स्थानीय नागरिकों को 75 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. इसके अलावा सड़क दुर्घटना में मरने वाले के आश्रित को 1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा. साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब तकनीकि रूप से प्रशिक्षित युवाओं को 5 हजार रुपये भत्ता सालाना दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि अब विधवा, दिव्यांग और आदिम जनजाति को 50 प्रतिशत अधिक राशि यानी अब सालाना 7500 रुपये मिलेंगे. इसके अलावा निजी क्षेत्र में स्थानीय नागरिकों को 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा. साथ ही उन्होंने बेरोजगारी भत्ता को लेकर भी बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के प्रशिक्षित बेरोजगार आवेदक को साल में 5 हजार रुपये दिए जाएंगे.
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बताते चलें कि इससे पहले हरियाणा सरकार ने कानून बनाकर राज्य में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण हरियाणा के निवास प्रमाणपत्र धारकों के लिए जरूरी कर दिया था. यह आरक्षण 50 हजार रुपये मासिक तक के वेतन की नौकरियों के लिए है. राज्य में चल रही निजी क्षेत्र की उन कंपनियों, सोसायटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म पर यह कानून लागू होगा, जिनमें 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं.
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