झारखंड: मेडिकल कॉलेज के सहायक प्राध्यापक पद के लिए योग्यता में बदलाव को कैबिनेट की मुहर,

Uttam Kumar, Last updated: Fri, 26th Nov 2021, 12:39 PM IST
  • गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमेन्त सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेटकी बैठक में सहायक प्राध्यापक पद के लिए योग्यता में बदलाव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है. इसके साथ ही कैबिनेट ने झारखंड चिकित्सा शिक्षा द्वितय सांसोधन नियमावली – 2021 के गठन की भी स्वीकृति दे दी है. 
मुख्यमंत्री हेमेन्त सोरेन. (फाइल फोटो)

रांची. मुख्यमंत्री हेमेन्त सोरेन(Jharkhand CM Hemant Soren) की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सूबे के मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद पर आवेदन का नियम बदलने पर मुहर लगा दी है.अब झारखंड स्वास्थ सेवा संवर्ग(Jharkhand medical service) में ऐसे पदाधिकारी जो स्नाकोत्तर उपाधि और इसके बाद राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा समय - समय पर निर्धारित योग्यता, अर्हता और मापदंड को पूरा करते हैं, वही सहायक पद पर आवेदन के योग्य होंगे. 

इसके लिए झारखंड चिकित्सा शिक्षा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) द्वितय सांसोधन नियमावली – 2021(second amendment 2021) के गठन की स्वीकृति दी गई है. इससे पहले झारखंड स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के ऐसे पदाधिकारी जिन्हें स्नाकोत्तर उपाधि एवं इसके बाद भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में न्यूनतम तीन वर्ष रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट या ट्विटर के रूप में शैक्षणिक अनुभव प्राप्त है वह सहायक प्राध्यापक के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. 

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गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमेन्त सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेटकी बैठक में झारखंड को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए  चार विषयों 2.37 करोड़ की लागत से डोकउमेन्टरी फिल्म बाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई. इसके साथ ही सरकारी राशि किस बैंक में रखी जाएगी और किस बैंक में सरकार का खाता खोल जाएगा इसके लिए कमेटी गठित करने के वित्त विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई. 

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गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में कुछ नियमवालियों में भी बदलाव किया गया है . जो नीचे दिया गया है – 

  1. झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला लिपिकीय सेवा संवर्ग( भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झराखंडके आलोक में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
  2. झारखंड राज्य आपूर्ति सेवा नियमावाली, 2013 में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झराखंड की अधिसूचना के आलोक में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
  3. झारखंड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी भर्ती सेवा शर्त नियमावली, 2006 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई.
  4. झारखंड वाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी( महिला पर्यवेक्षिक) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संसोधन नियमावली – 2021 की स्वीकृति दी गई.
  5. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड के अंतर्गत झारखंड अभिंयत्रण/ बहुप्रावैधिक सेवा संवर्ग के ग्रुप ख के अधीन अराजपत्रित पद लिपिक –सह टंकक/टंकक अन्य लिपिक सेवा(भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) (प्रथम संसोधन) नियमावली -2021 की स्वीकृति दी गई.

 

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