Liquor Ban को लेकर झारखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला, कहा- नहीं लागू होगी पूर्ण शराबबंदी

Ruchi Sharma, Last updated: Tue, 1st Mar 2022, 4:05 PM IST
  • मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहा है कि फिलहाल सरकार के पास पूर्ण शराबबंदी का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्पीड़न के लिये केवल शराब एक कारण नहीं है, बल्कि इसके लिए कई और कारण जिम्मेदार हैं.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

रांची. शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार के बाद अब झारखंड सरकार ने फैसला लिया है. झारखंड सरकार के मुताबिक प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी कानून नहीं लागू किया जाएगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहा है कि फिलहाल सरकार के पास पूर्ण शराबबंदी का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्पीड़न के लिये केवल शराब एक कारण नहीं है, बल्कि इसके लिए कई और कारण जिम्मेदार हैं. जिसको लेकर राज्य सरकार काम कर रही है. सीएम ने कहा कि प्रदेश की सरकार महिलाओं के सम्मान के लिए कई योजनाएं तैयार कर रही है.

हेमंत सोरेन ने बताया कि 25 हजार महिलाओं को फूलो झानो योजना के तहत हड़िया, दारू बनाने और बेचने से हटाकर दूसरे रोजगार से जोड़ा गया है. मुख्यमंत्री ने यह बयान झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेसी विधायक दीपिका पांडेय सिंह की ओर से पूर्ण शराबबंदी पर पूछे गये सवाल पर दिया था. दीपिका पांडेय ने सिंह कहा था कि नशे में महिला हिंसा, उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न को अंजाम देने की घटनाएं अधिक होती हैं. जिसके जवाब में सीएम ने कहा कि फिलहाल पूर्ण शराबबंदी को लेकर सरकार कोई योजना नहीं बना रही है.

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सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि न्यायालय के आदेश का राज्य सरकार अध्ययन कर इस पर विचार करेगी. बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने साल 2011 के सर्वे और आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण में पिछड़ों को जोड़ने की मांग की. अनंत ओझा ने राज्य में पुनः सर्वे कराने की मांग राज्य सरकार से की. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई ऐसा विचार नहीं है. हालांकि सरकार की नजर अंतिम व्यक्ति तक है. सभी वर्ग के लिये सरकार संवेदनशील है.

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बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है. जिसके बाद अब झारखंड में भी इस कानून को लागू करने की मांग चल रही है. बिहार में अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है. इस कानून के अनुसार शराब बेचने और खरीदने पर प्रतिबंध है. इसका उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है.

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