धनबाद जज हत्याकांड: जांच व हत्या का उद्देश्य पता किए बिना आरोप पत्र दाखिल करने को HC ने बताया दुखद

Haimendra Singh, Last updated: Fri, 22nd Oct 2021, 2:09 PM IST
  • धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायालय में जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट को लेकर नाराजगी जताई है, कोर्ट ने कहा कि जज की मौत के मामले में बिना हत्या के कारण और उद्देश्य का पता लगाए बिना आरोप पत्र दाखिल किया गया, जो दुखद है.
जज उत्तम आनंद की हत्याकांड में सीबीआई की चार्जशीट पर झारखंड हाईकोर्ट ने दी प्रतिक्रिया.( सांकेतिक फोटो ) 

रांची. धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या(Dhanbad Judge Murder Case) के मामले में अदालत में जमा की चार्जशीट पर झारखंड हाईकोर्ट(Jharkhand High Court) ने नाराजगी जताई है. हाईकोर्ट ने कहा है कि जज की मौत के मामले में बिना हत्या के कारण और उद्देश्य का पता किए बगैर ही आरोप पत्र दाखिल किया गया, जो दुखद है. हाईकोर्ट ने सीबीआई(CBI) को फटकार लगाते हुए कहा है कि कोर्ट मामले की निगरानी कर रहा है और निगरानी का मतलब सिर्फ खानापूर्ति नहीं होता. बता दे कि 29 जुलाई की सुबह पांच बजे रणधीर वर्मा चौक के पास मॉर्निंग वॉक से लौट रहे जज उत्तम आनंद को ऑटो से टक्कर मारी गई थी. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले में बुधवार को सीबीआई ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. आरोप पत्र दाखिल करने के बाद सीबीआई पर हत्या करने के कारण और साक्ष्य छिपाने का भी आरोप लगाया है. कोर्ट ने कहा, कि चार्जशीट में यह नहीं बताया गया कि आटो चालक लखन वर्मा और राहुल वर्मा ने किसके कहने पर जज की हत्या की. वही सीबीआई को ऑटो चालक और उसके सहयोगी खिलाफ कई सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर दावा पर ही दावा किया जा रहे है कि दोनों ने मिलकर एडीजे उत्तम आनंद की हत्या की थी.

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समय से पहले चार्जशीट दाखिल

29 जुलाई को मॉर्निंग वॉक से लौट रहे जज उत्तम आनंद को ऑटो से टक्कर मारी गई, इलाज के दौरान एसएनएमएमसीएच( SNMMCH) में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. 29 जुलाई की देर रात ही धनबाद पुलिस ने ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया था. किसी भी मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के 90 दिनों को अंदर पुलिस को कोर्ट के समक्ष चार्जशीट दाखिल करनी होती है क्योकि मामले की जांच सीबीआई कर रही थी इसलिए जांच एंजेसी को 28 अक्टूबर तक कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल करनी थी. दो सीबीआई ने एक सप्ताह पहले ही जमा कर दी.

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