मसानजोर डैम पर हाईकोर्ट से हेमंत सरकार को फटकार, डैम झारखंड में और सुविधा बंगाल को

Somya Sri, Last updated: Thu, 30th Sep 2021, 5:23 PM IST
  • मसानजोर डैम विवाद के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि जब डैम झारखंड की जमीन पर बनी हुई है और उसका डूब क्षेत्र भी इसी राज्य में है तो इसका सारा लाभ बंगाल को मिल रहा है. हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश की सरकार को नींद से जगने और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने को कहा है.
झारखंड हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

 रांची: मसानजोर डैम विवाद के मामले में आज यानी गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दैरान हाईकोर्ट ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि डैम झारखंड में है, कैचमेंट एरिया और डूब क्षेत्र भी इसी राज्य में है. लेकिन सभी सुविधा बंगाल को मिलती है. डैम पर पूरा नियंत्रण भी बंगाल का है. हाईकोर्ट ने इसे उचित नहीं बताया. अदालत ने स्पष्ट किया कि यह दो राज्यों के बीच जल विवाद का मामला है. यह मामला हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, इसलिए कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किया जा सकता.

हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे में राज्य सरकार स्वयं ही अपने अधिकार की लड़ाई लड़े. इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सरकार को नींद से जगने और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने को कहा है. अदालत ने आगे कहा कि मसानजोर डैम एक बढ़िया पर्यटन स्थल है. इसलिए जरूरी है कि राज्य सरकार वहां पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए, ताकि लोग वहां घूमने जा सके.

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बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मसानजोर डैम को लेकर एल जनहित याचिका दायर की थी. इस याचिका में कहा गया है कि मसानजोर डैम से निकलने वाला पानी और समझौते का लाभ राज्य को नहीं मिल रहा है जो दुर्भाग्यपूर्ण है. याचिका में कहा गया है कि बंगाल और झारखंड सरकार में जो समझौता हुआ है उसका लाभ राज्य को नहीं मिल रहा है. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने आज ये बातें कही.

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