एनोस एक्का के मकान व जमीन पर ईडी का कब्जा

Smart News Team, Last updated: Fri, 5th Feb 2021, 11:14 AM IST
  • झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का की 2 प्रॉपर्टी जब्त की गई है. ईडी की टीम ने एक घर और एक प्लॉट को जब्त कर लिया है. बता दें कि इससे पहले भी एनोस एक्का आय से अधिक संपत्ति मामले में पहले से 7 साल की सजा काट रहे है. जबकि 2 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का (फाइल तस्वीर)

रांची : झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी की टीम ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का की 2 प्रॉपर्टी जब्त की है. प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का की जमीन और आलीशान मकान को कब्जे में ले लिया. एनोस एक्का पर अक्टूबर 2009 में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया था. इससे पहले मनी लाउंड्रिंग के आरोप में एनोस एक्का की कुल 119 संपत्तियों को इडी अपने कब्जे में ले चुकी है. जिस जमीन और मकान को ईडी ने अपने कब्जे में लिया है, ट्रिब्यूनल ने उन्हें कब्जे में लेने पर स्टे लगा रखा था. इडी की याचिका पर सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने इस प्रतिबंध को हटा लिया. गौरतलब है कि ईडी ने पूर्व मंत्री के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पीएमएलए कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया था.

राज्य सरकार के पूर्व मंत्री एनोस एक्का पारा टीचर मनोज कुमार हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं. वहीं आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में भी 7 साल की सजा काट रहे हैं. मनी लाउंड्रिंग के मामले की सुनवाई के बाद पीएमएलए कोर्ट ने एनोस को पांच साल की सजा सुनायी थी. मनी लाउंड्रिंग के आरोपों की जांच के दौरान ईडी ने पूर्व मंत्री द्वारा मनी लाउंड्रिंग के सहारे कुल 121 संपत्तियां अर्जित करने का पता लगाया था.

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इन सभी संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त करने के बाद एजुकेटिंग अथॉरिटी में स्थायी रूप से कब्जा करने के लिए आवेदन दिया था. समय-समय पर अथॉरिटी द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में ईडी ने एनोस एक्का की 119 संपत्तियों को स्थायी रूप से कब्जे में ले लिया था. इसमें रांची, दिल्ली और पश्चिम बंगाल स्थित संपत्तियां शामिल थीं. रांची, दिल्ली और पश्चिम बंगाल की कुल 121 संपत्तियों को कब्जे में ले चुका है इडी. ट्रिब्यूनल ने मकान और जमीन को कब्जा में लेने पर लगाये गये प्रतिबंध को हटाया.

 

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