चारा घोटाले मामले में लालू यादव को राहत नहीं, 11 मार्च को फिर सुनवाई, HC ने कहा...
- रांची हाईकोर्ट में चारा घोटाले मामले की सुनवाई के दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमों लालू यादव को जमानत नहीं मिली. कोर्ट की ओर से सुनवाई के दौरान तमाम जरूरी दस्तावेज मांगे गए थे. लेकिन कोर्ट ने पाया कि याचिका में खामियां हैं. कोर्ट ने याचिका को ठीक करने का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी.

रांची: चारा घोटाले मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमों लालू यादव को आज रांची हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. रांची हाईकोर्ट ने लालू यादव की ओर से डाली गई जमानत याचिका पर सुनवाई करते कहा कि इसमें कई त्रुटियां है. कोर्ट की ओर से सुनवाई के दौरान तमाम जरूरी दस्तावेज मांगे गए. लेकिन कोर्ट ने पाया कि याचिका में खामियां हैं. जिसके बाद कोर्ट ने याचिका को ठीक करने का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी.
बता दें कि लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार द्वारा उनकी उम्र और स्वास्थ्य को आधार बनाते हुए जमानत देने की गुहार अदालत से लगाई गई थी. याचिका में कहा गया है कि लालू प्रसाद काफी बीमार है इसलिए उन्हें राहत दिया जाए. याचिका में यह भी कहा गया है कि इस मामले में जितनी सजा सुनाई गई है उसका आधा समय वह जेल में गुजार चुके हैं. वहीं इस मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की ओर से 3 मार्च को जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया गया था. जिसपर आज सुनवाई हुई. हालांकि याचिका में त्रुटी को देखते हुए अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी.
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मामला क्या है?
झारखंड के डोरंडा कोषागार से लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहते वर्ष 1990 से 95 के बीच 139.35 रुपए की अवैध निकासी हुई थी. चारा घोटाले के सबसे बड़े केस में लालू प्रसाद को 5 साल कैद और 60 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई. बीते 15 फरवरी को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए जेल भेज दिया था. स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण जेल प्रशासन ने बेहतर इलाज के लिए लालू प्रसाद को रिम्स के लिए ट्रांसफर कर दिया था. इस मामले में 21 फरवरी को अदालत द्वारा सजा सुनाई गई थी. बता दें कि, चारा घोटाले के 5 मामलों में अब तक लालू प्रसाद यादव को सजा दी गई है. इनमें से 4 मामलों में वह जमानत पर हैं. इस पांचवें केस में भी उनकी ओर से जमानत दिए जाने की गुहार लगाई गई है.
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