रांची में फूड वैन लाइसेंस के लिए जोन के हिसाब से लगेगा 1500 से 5000 तक का शुल्क

Smart News Team, Last updated: Sat, 27th Feb 2021, 9:25 AM IST
  • डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने फूड वैन लाइसेंस के शुल्क लिए जाने के तरीके को गलत और कहा कि यह विडंबना है कि मेन रोड और मुख्य शहर पर फूड वैन लगाने वाले से भी 5000 का शुल्क लिया जा रहा है और पुंदागा जैसे ग्रामीण इलाके में भी फूड वैन लगाने वाले पर भी 5000 लाइसेंस शुल्क रखा गया है.
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रांची। शुक्रवार को रांची नगर निगम में डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय की अध्यक्षता में हुई टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में फूड वैन वालों से लाइसेंस के लिए अधिक पैसे वसूलने का मुद्दा गरमाया रहा. डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने फूड वैन लाइसेंस के शुल्क लिए जाने के तरीके को गलत और कहा कि यह विडंबना है कि मेन रोड और मुख्य शहर पर फूड वैन लगाने वाले से भी 5000 का शुल्क लिया जा रहा है और पुंदागा जैसे ग्रामीण इलाके में भी फूड वैन लगाने वाले पर भी 5000 लाइसेंस शुल्क रखा गया है. यह लाइसेंस शुल्क अव्यावहारिक है.

बैठक में डिप्टी मेयर ने रांची नगर निगम के अधिकारियों को सलाह दी कि फूड वैन के लाइसेंस शुल्क के लिए रांची नगर निगम को 3 जोन में बांटना चाहिए उन्होंने सुझाव दिया कि विज्ञापन का शुल्क लेने के लिए रांची नगर निगम को तीन जोन में बांटा गया है. डिप्टी मेयर ने कहा कि इन्हीं जोन के आधार पर फूड वैन से भी लाइसेंस शुल्क लिया जाए. उन्होंने सलाह दी कि रांची मुख्य शहर में नंबर वन फूड वैन लगाने वाले से 5000, जो नंबर दो यानी शहर के आसपास के इलाके में फूड वैन लगाने वाले को लाइसेंस शुल्क के तौर पर 3000 और रांची से दूर ग्रामीण इलाकों से सटे हुए क्षेत्र में फूड वैन लगाने से 1500 मासिक शुल्क लिया जाए.

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बैठक में वेंडर मार्केट से संबंधित दावा आपत्ति और शिकायतें भी प्राप्त हुई. इसके निपटारे के लिए 4 सदस्य कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया. पुलिस अधीक्षक ने मेन रोड को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाने की जानकारी बैठक में दी. बैठक में डिप्टी मेयर ने पीएम निधि योजना के तहत फुटपाथ विक्रेताओं की सूची का सत्यापन करने और जो स्ट्रीट वेंडर सर्वे से वंचित रह गए हैं. उनका सर्वे कर सूची में जोड़ने की बात कही ,इसके लिए एक समिति 10 मार्च तक गठित कर ली जाएगी.

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टाउन वेंडिंग कमेटी ने फैसला किया कि गलियों में स्ट्रीट वेंडर काफी संख्या में है बहुत अधिक शिक्षित नहीं होने से ये लोग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं. इसलिए टाउन वेंडिंग कमेटी ने फैसला किया है कि ऐसे लोगों से ऑफलाइन आवेदन लिया जाए और इन्हें लाइसेंस दिया जाए.

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