जमीन के मामले में हाईकोर्ट का रांची के सीओ के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश
- खासमहाल की जमीन का ब्योरा ठीक से ना देने पर हाईकोर्ट ने सीओ के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. हाईकोर्ट ने जमीन की विस्तृत जानकारी 6 महीने के अंदर देने को कहा है.

रांची: खासमहाल की जमीन का ब्योरा ठीक से ना देने पर हाईकोर्ट ने सीओ के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. झारखंड हाईकोर्ट ने विभागीय सचिव को उचित कार्रवाई करते हुए खासमहाल जमीन की विस्तृत जानकारी 6 महीने के अंदर देने को कहा है.
आपको बता दें कि शुक्रवार को जमीन के मामले में सीओ की तरफ से जो सूची पेश की गई थी वो अधूरी थी. उस सूची में जमीन की चहारदीवारी और अन्य ब्यौरों से संबंधित जानकारी नहीं दी गई थी.
झारखंड शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो 14 जून को चेन्नई से रांची लौटेंगे, लाने के लिए जाएगा चार्टर्ड विमान
सीओ द्वारा दी गई सूची में ठीक से कुछ भी स्पष्ट ना होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराज़गी जताई. हाईकोर्ट ने खासमहाल जमीन का ब्योरा ठीक से ना देने पर सीओ के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा. हाईकोर्ट ने भू-राजस्व विभाग के सचिव को सीओ के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने खासमहाल जमीन की सूची का पूरा ब्योरा 6 महीने के अंदर पेश करने का निर्देश दिया है.
रांची सर्राफा बाजार में 12 जून को जानें क्या रहे सोना-चांदी के भाव, सब्जी दरें
जमीन के मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने खासमहाल जमीन का पूरा ब्योरा सीओ को पेश करने के लिए कहा था. हाईकोर्ट ने खासमहाल जमीन की सूची भी बनाने को कहा था, लेकिन ठीक से ब्योरा नहीं दिया गया.
अन्य खबरें
पेट्रोल डीजल आज 12 जून का रेट: रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो में बढ़े तेल के दाम
रांची में शोरूम बंद होने के बावजूद 4,149 गाड़ियों का हुआ रजिस्ट्रेशन
रांची से बिहार जा रही 2 बसें जब्त, आपदा एक्ट के तहत ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज
रांची: स्कूटी सवार बदमाशों ने सिक्योरिटी गार्ड को मारी गोली, रिम्स में भर्ती, हमलावर फरार