जमीन के मामले में हाईकोर्ट का रांची के सीओ के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश

Smart News Team, Last updated: Sat, 12th Jun 2021, 4:29 PM IST
  • खासमहाल की जमीन का ब्योरा ठीक से ना देने पर हाईकोर्ट ने सीओ के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. हाईकोर्ट ने जमीन की विस्तृत जानकारी 6 महीने के अंदर देने को कहा है.
हाईकोर्ट का निर्देश

रांची: खासमहाल की जमीन का ब्योरा ठीक से ना देने पर हाईकोर्ट ने सीओ के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. झारखंड हाईकोर्ट ने विभागीय सचिव को उचित कार्रवाई करते हुए खासमहाल जमीन की विस्तृत जानकारी 6 महीने के अंदर देने को कहा है.

आपको बता दें कि शुक्रवार को जमीन के मामले में सीओ की तरफ से जो सूची पेश की गई थी वो अधूरी थी. उस सूची में जमीन की चहारदीवारी और अन्य ब्यौरों से संबंधित जानकारी नहीं दी गई थी.

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सीओ द्वारा दी गई सूची में ठीक से कुछ भी स्पष्ट ना होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराज़गी जताई. हाईकोर्ट ने खासमहाल जमीन का ब्योरा ठीक से ना देने पर सीओ के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा. हाईकोर्ट ने भू-राजस्व विभाग के सचिव को सीओ के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने खासमहाल जमीन की सूची का पूरा ब्योरा 6 महीने के अंदर पेश करने का निर्देश दिया है.

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जमीन के मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने खासमहाल जमीन का पूरा ब्योरा सीओ को पेश करने के लिए कहा था. हाईकोर्ट ने खासमहाल जमीन की सूची भी बनाने को कहा था, लेकिन ठीक से ब्योरा नहीं दिया गया.

 

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