झारखंडः हॉर्स ट्रेडिंग केस में पीसी एक्ट जोड़ने पर 10 जून को फैसला, जानें मामला

Smart News Team, Last updated: Mon, 7th Jun 2021, 10:23 PM IST
  • हॉर्स ट्रेडिंग मामले में पूर्व सीएम रघुवर दास के प्रेस सलाहकार अजय कुमार और पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ पीसी एक्ट जोड़ने को लेकर कोर्ट ने फैसला 10 जून तक सुरक्षित रख लिया है.
हॉर्स ट्रेडिंग मामले में पीसी एक्ट जोड़ने को लेकर कोर्ट 10 जून को अपना फैसला सुनाएगी. प्रतीकात्मक तस्वीर

राँची. हॉर्स ट्रेडिंग केस में फंसे झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास के मीडिया सलाहकार अजय कुमार और पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. प्रिवेंशन ऑफ करप्शन (पीसी) एक्ट जोड़ने को लेकर सिविल कोर्ट के जज अनुज कुमार ने सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले में 10 जून को फैसला सुनाया जाएगा.

न्यायिक दंडाधिकारी अनुज कुमार की अदालत में सोमवार को पीसी एक्ट जोड़ने को लेकर दोनों पक्ष की ओर से दलीलें पेश कीं. झारखंड सरका सरकार की ओर से एपीपी श्रद्धा जया टोपने ने पीसी एक्ट जोड़ने को लेकर पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं को जोड़ना विधि सम्मत है. पीसी एक्ट को जोड़ने की इजाजत दी जाए.

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दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 10 जून तक फैसले को सुरक्षित रख लिया है. पीसी एक्ट जोड़ने के फैसले के बाद ये मामला एसीबी की विशेष अदालत में चला जाएगा. आपको बता दें कि ये मामला 2016 में राज्यसभा चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग का है. बड़कागांव की तत्कालीन विधायक निर्मला देवी ने रांची के जगन्नाथपुर थाने में पूर्व सीएम रघुवर दास, उनके प्रेस सलाहकार अजय कुमार और अनुराग गुप्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

तत्कालीन विधायक निर्मला देवी ने आरोप लगाया था कि पूर्व सीएम रघुवर दास, उनके प्रेस सलाहकार अजय कुमार और पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता ने उनके पक्ष में वोट डालने के बदले पैसे देने का लालच दिया था. इस घटना का वीडियो भी सामने आया था. जिसके बाद 2018 में जगन्नाथपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी.

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