वाहन पर नहीं दिया टैक्स तो सारी संपत्ति होगी कुर्क, वनटाइम सेटलमेंट स्कीम भी शुरू
- परिवहन विभाग टैक्स नहीं देने वालों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है. परिवहन विभाग ने जिला कलेक्टर से पत्र लिखकर अनुमति मांगी है. पूरे राज्य में लगभग 150 करोड़ बकाया है सिर्फ रायपुर में 40 करोड़ के आसपास बाकी है. जिसमें दो बड़ी कंपनियों का सबसे ज्यादा बकाया है.
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रांची. रांची में परिवहन विभाग टैक्स नहीं देने वालों पर कार्रवाई करने जा रहा है. उन वाहन मालिकों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने अभी तक परिवहन विभाग को टैक्स नहीं दिया है. परिवहन विभाग ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर कुर्की की अनुमति मांगी थी. इस पर कलेक्टर ने दो वाहन मालिकों की जमीन कुर्क करने का आदेश दे दिया है. अब बाकी के बकाएदारों की लिस्ट तैयार की जा रही है. जल्द ही कार्रवाई की जाएगी.
बता दें परिवहन विभाग एक साल में 25 अरब से ज्यादा का टैक्स वसूल करता है. पिछले साल ऑडिट में पता चला कि कई वाहन संचानक 2013 से अपने वाहन का टैक्स नहीं भरे हैं. इसके चलते वाहन स्वामियों को सहुलियत देने के लिए परिवहन विभाग ने वनटाइम स्कीम शुरू की है. इस स्कीम के अंतर्गत एक अप्रैल 2013 से लेकर 31 दिसंबर, 2018 तक के वाहनों से पेनाल्टी राशि नहीं ली जाएगी.
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150 करोड़ का है बकाया:
रायपुर में चार हजार और पूरे राज्य में कुल आठ हजार पांच सौ वाहनों का टैक्स बकाया है. पूरे राज्य में 150 करोड़ के लगभग टैक्स बाकी है. इसमें से रायपुर जिले कुल 40 करोड़ रुपये का टैक्स बाकी है. अब परिवहन विभाग ने नोटिस देकर अवगत करा दिया है बकाया न देने पर कार्रवाई की जाएगी.
20 प्रतिशत वार्षिक ब्याद लेने का है प्रावधान:
परिवहन विभाग ने बताया कि यदि किसी का टैक्स छह महीने बाकी रहता है तो 20 फीसदी तक वार्षिक ब्याद का प्रावधान है. साथ ही बताया कि राजधानी में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन हैं, जिनके मासिक और त्रैमासिक टैक्स, शास्ति और ब्याज की राशि काफी अधिक है. यह राशि बड़ी संख्या में ऐसे वाहनों से संबंधित है, जो अब संचालन में नहीं हैं.
दो बड़ी कंपनियों का बाकया सबसे ज्यादा:
रायपुर जिले के अंतर्गत आने वाले आरसी रोड कैरियर का तकरीबन 29 और ग्रैंड लाजिस्टिक 17 लाख 97 हजार रुपये का टैक्स वर्ष 2013 से बकाया है. परिवहन विभैग इन्हें नोटिस भेज चुका है इसके बावजूद इन्होंने सुध नहीं ली. इन्हीं दोनों की संपत्ति कुर्क के लिए परिवहन ने जिला प्रशासन से अनुमति मांगी और जिला प्रशासन ने अनुमति दे दी है. अब नोटिस भेजकर परिवहन विभाग शीघ्र ही कार्रवाई करेगा.
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