झारखंड हाईकोर्ट का सोरेन सरकार को आदेश, FSL के खाली पदों पर 3 महीने में बहाली करें

Priya Gupta, Last updated: Thu, 16th Sep 2021, 5:21 PM IST
  • झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड के फारेंसिक साइंस लेबोरेट्री (एफएसएल) लैब में खाली पदों को तीन महीने में भरने के निर्देश दिए हैं.
झारखंड हाईकोर्ट

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड के फारेंसिक साइंस लेबोरेट्री (एफएसएल) लैब में खाली पदों को तीन महीने में भरने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को कहा है कि सरकार सभी पदों पर तीन माह में नियुक्ति करे. गृह सचिव और लैब के निदेशक को अगले सप्ताह कोर्ट में उपस्थित होने का भी आदेश दिया है. फारेंसिक साइंस लेबोरेट्री (एफएसएल) में विशेषज्ञों, कर्मियों और अन्य संसाधनों की कमी पर हाई कोर्ट पहले भी नाराजगी जता चुका है.

चीफ जस्टिस डा. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने फारेंसिक लैब में विशेषज्ञों के अभाव में आउटसोर्स कर्मियों से जांच कराए जाने की स्थिति को बेहद ही खतरनाक बताया. फारेंसिक लैब में पदों पर नियुक्ति के लिए 10 साल पहले पद सृजित होने के बाद भी अब तक नियुक्ति नहीं की गई है. इसके  लिए अदालत ने कहा कि अगर संवैधानिक संस्था न होती तो जेपीएससी को आज ही बंद करा देते.

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सरकार को आड़े हाथों लेते हुए अदालत ने कहा कि लगता है सरकार हर संस्थान को ध्वस्त करना चाहती है. क्या वेलफेयर स्टेट का यही काम है. लताड़ लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि क्या ऐसे ही सरकार चलती है. यह बहुत ही शर्मनाक स्थिति है और अदालत इसे बर्दाश्त नहीं करेगी. अदालत ने जेपीएससी, एफएसएल, जेएसएससी और गृह सचिव को इस संबंध में अगले सप्ताह विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने को कहा है. इसके बाद अदालत ने सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है.

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