रांची: दलबदल मामले में SC पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो

Smart News Team, Last updated: Mon, 4th Jan 2021, 5:30 PM IST
  • बाबूलाल मरांडी ने दलबदल मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दायर की है. बाबूलाल के अधिवक्ताओं की ओर से कैविएट दायर कर कहा गया है कि दलबदल मामले में हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर होने पर कोई भी अंतरिम आदेश देने से पहले बाबूलाल को भी सुना जाये
विधानसभा अध्यक्ष ने HC के फैसले को SC में चुनौती दी.

रांची- झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो ने दलबदल मामले में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने एसएलपी दायर कर फैसले को चुनौती दी है. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा. बताते चलें कि बीते दिनों झाविमो के सिंबल पर विधानसभा चुनाव 2019 में निर्वाचित होने के बाद बाबूलाल मरांडी भाजपा में पार्टी का विलय कर शामिल हो गए. वहीं, दूसरी तरफ तीन में से दो अन्य विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हो गए.

तीनों विधायकों के खिलाफ दलबदल के तहत नोटिस जारी किया. जिसके बाद बाबूलाल मरांडी ने इस नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी. झारखंड हाइकोर्ट ने पिछले दिनों बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पीकर न्यायाधिकरण में चल रहे दलबदल मामले की सुनवाई पर 13 जनवरी तक के लिए रोक लगाने का अंतिम फैसला सुनाया.

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आपको बताते चलें कि बाबूलाल मरांडी ने दलबदल मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दायर की है. बाबूलाल के अधिवक्ताओं की ओर से कैविएट दायर कर कहा गया है कि दलबदल मामले में हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर होने पर कोई भी अंतरिम आदेश देने से पहले बाबूलाल को भी सुना जाये.

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