झारखंड: पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन एंट्री कराने का 12 मार्च तक समय

रांची: झारखंड परिवहन विभाग ने राज्य में सभी को अपने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन करवाने के लिए 12 मार्च को शाम चार बजे तक का समय दिया है. विभाग ने जिन वाहन मालिकों को किताब और हस्तलिखित, फॉर्म या बुकलेट की तरह ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया है, उन सभी को लाइसेंस को ऑनलाइन करवाने को कहा जा रहा है. परिवहन विभाग की तरफ से मिल रही जानकारी के मुताबिक 12 मार्च को शाम चार बजे तक जिला परिवहन कार्यालय में मूल लाइसेंस के साथ ऑनलाइन एंट्री कराने को कहा गया है.
जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण प्रकाश के द्वारा किए गए आदेश में कहा गया है कि 12 मार्च के बाद लोग ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन नही करवा पाएंगे.
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विभाग ने कहा है कि बैकलॉक इंट्री का प्रावधान भारत सरकार के सारथी वेबपोर्टल पर 12 मार्च तक ही उपलब्ध रहेगा. इसके बाद हस्तलिखित निर्गत लाइसेंस वाले ड्राइविंग लाइसेंस की बैकल़ॉग इंट्री नहीं की जा सकेगी. मतलब की लोगों को 12 मार्च तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन करवा लेना है. परिवहन विभाग के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन होने के बाद लोगों को इसका फायदा मिलेगा.
हस्तलिखित ड्राइविंग लाइसेंस के खराब होने का डर लोगों में बना रहता है. खासकर बारिश के वक्त लोग इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि उनका डीएल ना भीग जाए. पर्स में भी ज्यादा रखने से ड्राइविंग लाइसेंस के जल्दी खराब होने की आशंका काफी बढ़ जाती है. वहीं ऐसा कहा जाता है कि चिप वाले स्मार्ट डीएल कार्ड के खराब होने का खतरा लगभग ना के बराबर होता है. इसके अलावा देश में कहीं भी एक क्लिक से ही डीएल की पूरी जानकारी पुलिस पदाधिकारी या डीटीओ देख सकेंगे.
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