झारखंड में बिजली राजस्व विभाग वसूली करेगा शुरू, बिल बकाया हो तो हो जाएं सावधान

Sumit Rajak, Last updated: Thu, 18th Nov 2021, 11:54 AM IST
  • झारखंड का बिजली वितरण निगम राजस्व विभाग राजस्व वसूली को लेकर कई जिलों में अभियान चलायेगा. सभी 10 प्रमंडलों के अंदर कार्यपालक अभियंता की निगरानी में पांच सदस्यीय टीम को इस कार्य में लगाया गया है. विभाग को निर्देश दिया कि जिन लोगों का बकाया 10 हजार से ऊपर है उन लोगों की बिजली काटी जाएगी. इससे पहले झारखंड ऊर्जा विकास निगम ने बिजली चोरी के खिलाफ राज्य में सघन छापेमारी अभियान चलाया.
प्रतीकात्मक फोटो

रांची. झारखंड का बिजली वितरण निगम राजस्व विभाग राजस्व वसूली को लेकर कई जिलों में अभियान चलायेगा. बुधवार से राजधानी रांची से लेकर सिमडेगा तकअभियान चलेगा. इससे लेकर सभी 10 प्रमंडलों के अंदर कार्यपालक अभियंता की निगरानी में पांच सदस्यीय टीम को इस कार्य में लगाया गया है. इससे पहले झारखंड ऊर्जा विकास निगम ने बिजली चोरी के खिलाफ राज्य में सघन छापेमारी अभियान चलाया.

राजस्व वसूली अभियान में प्रत्येक टीम में कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता एवं कार्यकारी एजेंसी के प्रतिनिधि होंगे. इसके लिए 125 टीमों का गठन किया है.इसमें विभाग को निर्देश दिया गया है कि जिन लोगों का बकाया 10 हजार से ऊपर है उन लोगों की बिजली काटी जाएगी. जिन उपभोक्ताओं को भुगतान को लेकर आर्थिक परेशानी है. इसके लिए उन उपभोक्ताओं को तीन किस्तों में भुगतान की सुविधा दी गयी है. जो उपभोक्ता बिल नहीं मिलने की शिकायत करेंगे.उनसे बिल जमा कराने का आग्रह किया जायेगा.

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रांची आपूर्ति अंचल के छह डिविजनों के समेत गुमला, खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा में भी व्यापक रूप से राजस्व वसूली अभियान चलाया जायेगा. गुमला अंचल के राजस्व  को लेकर महाप्रबंधक ने नाराजगी जतायी है. जबकी यहां प्रतिदिन 3000 हजार उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटने का लक्ष्य रखा गया है.

झारखंड ऊर्जा विकास निगम ने बिजली चोरी के खिलाफ राज्य  में सघन छापेमारी अभियान चलाया. इस क्रम में 4163 परिसरों की जांच की गयी, जिसमें से 1122 परिसरों में बिजली चोरी का मामला सामने आया. इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर 1.83 करोड़ का जुर्माना लगाया गया.रांची में 105 पर प्राथमिकी दर्ज कर 18.50 लाख का जुर्माना किया गया. गुमाला में 33 पर 2.90 लाख, धनबाद में 52 पर 6.80 लाख,जमशेदपुर में 65 पर 12.70 लाख, चाईबासा में 35 पर 5.10 लाख, , चास में 50 पर 7.36 लाख,  गढ़वा में 78 पर 10.30 लाख, दुमका में 89 पर 13.44 लाख, डालटेनगंज में 199 पर 20.04 लाख, गिरिडीह में 65 पर 13.81 लाख, देवघर में 138 पर 38.06 लाख, साहिबगंज में 47 पर 5.73 लाख, हजारीबाग में 90 पर 18.61 लाख, रामगढ़ में 51 पर 5.79 लाख और कोडरमा में 25 लोगों पर 3.95 लाख का जुर्माना लगाया गया.

 

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