रांची: पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो ने किया सरेंडर, सिविल कोर्ट से मिली जमानत

Komal Sultaniya, Last updated: Sat, 5th Mar 2022, 4:57 PM IST
  • झारखंड के पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो, सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी और विधायक लंबोदर महतो ने रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर कर किया. तीनों को 25-25 हजार के दो निजी मुचलके पर जमानत मिली है.
रांची: पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो ने किया सरेंडर, सिविल कोर्ट से मिली जमानत

रांची. झारखंड के पूर्व डिप्टी सीएम आजसू सुप्रीमो और विधायक सुदेश महतो, पार्टी के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी और गोमिया से पार्टी विधायक लंबोदर महतो के विशेष एमपी-एमएलए ने रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर कर किया. तीनों को 25-25 हजार के दो निजी मुचलके पर जमानत मिली है. इसके बाद रांची की एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने सभी को जमानत प्रदान कर दी. इन पर मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए जुलूस निकालने का आरोप था और लालपुर पुलिस ने तीनों नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. 

बता दें कि इस मामले में गत 10 जनवरी को झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें अग्रिम जमानत मिली थी. पिछले विधानसभा सत्र के दौरान रांची के मोराबादी मैदान में आजसू पार्टी के द्वारा आहूत ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास तक रैली निकाली गई थी. इस कार्यक्रम के तहत वित्त मंत्री को स्मरण पत्र सौंपना था. 

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मोरहाबादी मैदान के सामने इन्हें रोक लिया गया और पार्टी के नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. इसी मामले में पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो, लोकसभा सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, विधायक लंबोदर महतो और पूर्व विधायक शिवपूजन मेहता समेत कुल 6 लोगों ने राहत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाई कोर्ट ने इन सभी अभियुक्तों को अग्रिम जमानत दे दी थी. हाई कोर्ट ने निचली अदालत में सरेंडर कर बेल बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया था.

रांची. झारखंड के पूर्व डिप्टी सीएम आजसू सुप्रीमो और विधायक सुदेश महतो, पार्टी के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी और गोमिया से पार्टी विधायक लंबोदर महतो के विशेष एमपी-एमएलए ने रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर कर किया. तीनों को 25-25 हजार के दो निजी मुचलके पर जमानत मिली है. इसके बाद रांची की एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने सभी को जमानत प्रदान कर दी. इन पर मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए जुलूस निकालने का आरोप था और लालपुर पुलिस ने तीनों नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. बता दें कि इस मामले में गत 10 जनवरी को झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें अग्रिम जमानत मिली थी.

पिछले विधानसभा सत्र के दौरान रांची के मोराबादी मैदान में आजसू पार्टी के द्वारा आहूत ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास तक रैली निकाली गई थी. इस कार्यक्रम के तहत वित्त मंत्री को स्मरण पत्र सौंपना था. 

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मोरहाबादी मैदान के सामने इन्हें रोक लिया गया और पार्टी के नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. इसी मामले में पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो, लोकसभा सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, विधायक लंबोदर महतो और पूर्व विधायक शिवपूजन मेहता समेत कुल 6 लोगों ने राहत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाई कोर्ट ने इन सभी अभियुक्तों को अग्रिम जमानत दे दी थी. हाई कोर्ट ने निचली अदालत में सरेंडर कर बेल बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया था.

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