झारखंड दुर्गा पूजा गाइडलाइन: दशहरा मेला पर रोक, पंडाल में इतने लोगों की भीड़ को इजाजत

Swati Gautam, Last updated: Wed, 15th Sep 2021, 7:19 PM IST
  • झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इस साल की दुर्गा पूजा के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. दुर्गापूजा के पंडालों में एक समय पर 25 श्रद्धालु ही एंट्री ले पाएंगे जबकि पंडाल में 18 साल से कम बच्चों के प्रवेश पर बैन है. प्रसाद बांटने और खाने-पीने की चीजों का ठेला लगाने पर मनाही. इस साल भी दशहरा मेला नहीं लगाया जाएगा.
झारखंड दुर्गा पूजा गाइडलाइन: दशहरा मेला पर रोक, पंडाल में इतने लोगों की भीड़ को इजाजत (फाइल फोटो)

रांची. झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने हाल ही में स्कूलों और मंदिरों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की थी वहीं आज यानी 15 सितंबर को राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी हैं. इन नियमों का पालन करने पर ही श्रद्धालु इस साल दुर्गापूजा मना पाएंगे. बता दें कि इस साल दुर्गापूजा में लगे पंडालों में निर्धारित संख्या के श्रद्धालु ही एंट्री ले पाएंगे. साथ ही पिछली साल की तरह इस साल भी मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा.

बता दें कि यह फैसला मंगलवार को हुई सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार के साथ बैठक में लिया गया. जहां कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए दुर्गापूजा सेलिब्रेशन के लिए नियम बनाए गए. मालूम हो कि दुर्गापूजा के पंडालों में एक समय पर 25 श्रद्धालु ही एंट्री ले पाएंगे जबकि पंडाल में 18 साल से कम बच्चों के प्रवेश पर बैन है. सरकार ने गाइडलाइन में तय किया है कि दुर्गापूजा में बनाए गए पंडाल किसी थीम पर आधारित नहीं होंगे.

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सरकार ने कहा पूजा कमेटी का यह फर्ज होगा कि पंडालों में कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं. वहीं पंडाल में 25 से अधिक श्रद्धालु एकत्रित ना हो पाये. पंडाल में प्रसाद बाटने पर भी मनाही है. साथ ही पंडालों के आस पास खाने-पीने की कोई दुकान या ठेला लगाना भी मना है. सरकार ने मूर्ति विसर्जन करने की अनुमति दे दी है लेकिन मूर्ति की ऊंचाई 5 फिट से अधिक न हो. पंडाल को तीन तरफ से घेरा जायेगा और पूजा कमेटी कोई तोरण या स्वागत द्वार नहीं बनाएगी. पूजा के पंडालों के आस पास ज्यादा लाइटिंग करने पर रोक है. वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गरबा, डांडिया आदि की मनाही है.

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