झारखंड सरकार की नई गाइड्लाइन जारी, जाने कब से खुलेगी स्कूल और कैसे मनायी जाएगी दुर्गा पूजा

रांची. कोरोना महामारी के स्थिति को देखते हुए झारखंड सरकार ने गाइड्लाइन जारी कर दिया है. गाइडलाइन के मुताबिक छठी व उससे ऊपर कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल, आवासीय विद्यालय 20 सितंबर से खोले जा सकते हैं. लेकिन सभी शिक्षकों, छात्रों व स्कूल कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. साथ ही राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा के लिए भी गाइडलाइन जारी किया है. इस बार दुर्गा पूजा के अवसर पर बड़े पंडाल नहीं बनाने का निर्देश दिया गया है. साथ ही मूर्ति भी पांच फिट से बड़ी नहीं रखने का आदेश है.
आपदा प्रबंधन विभाग ने ऑनलाइन कक्षा के लिए डिजिटल कंटेंट मुहैया कराने के साथ शिक्षा विभाग को कई आदेश दिया है. आदेशानुसार 20 सितंबर से छठी व उससे ऊपर कक्षा के बच्चों के स्कूल खुलने के बावजूद कक्षाओं में उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी. छात्रों को स्कूल आने के लिए अभिभावकों की मंजूरी जरूरी होगी. स्कूल में किसी प्रकार की सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकता. साथ ही स्कूलों को अभी ऑफलाइन परीक्षा नहीं कराने का निर्देश दिया गया है. साथ ही कोचिंग सेंटरों में 18 साल से कम उम्र के छात्रों की पढ़ाई नहीं करवाने का निर्देश है.
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आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिला प्रशासन को स्कूल में गाइड्लाइन पालन करवाने का निर्देश दिया है. साथ ही यह सुनिश्चित की जाए की स्कूल में सभी शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कर्मियों के कोविड का टीका ले लिया हो. साथ ही नियमित अंतराल पर जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी स्कूलों में कोविड प्रोटोकाल का पालन किया जा रहा है. आपदा प्रबंधन विभाग ने स्कूल में एसी का प्रयोग नहीं करने का निर्देश दिया है. साथ ही कॉलेजों को हर हाल में यूजीसी के गाइडलाइंस को पालन करने को कहा है.
दुर्गा पूजा के लिए गाइडलाइंस जारी
राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड्लाइन के अनुसार दुर्गा पूजा के अवसर पर पंडाल कंटेनमेंट जोन के बाहर बनाए जा सकते हैं. लेकिन बड़े पंडाल बनाने पर रोक है. पंडाल के सजावट के लिए लाइट का उपयोग नहीं करने का आदेश है . सिर्फ सुरक्षा के दृष्टिकोण से पंडाल के आसपास लाइट की व्यवस्था करनी होगी. साथ ही इस बार दुर्गापूजा के अवसर पर प्रतिमा की ऊंचाई पांच फीट से अधिक नहीं रखने का निर्देश दिया गया है. पूजा पंडालों के आसपास किसी तरह का फूड स्टॉल लगाने पर पुरी तरह से पाबंदी रहेगी . किसी भी पूजा पंडाल में सभी को मिलाकर एक समय में 25 लोगों से अधिक लोग नहीं होना चाहिए .
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जारी गाइड्लाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित धर्मस्थल खोले जा सकते है. लेकिन किसी भी धर्मस्थल में कुल क्षमता की 50 फीसदी लोगों को ही प्रवेश की इजाजत दी गई है. सभी धार्मिक कर्मकांड से जुड़े लोगों को कोविड टीका लेना अनिवार्य है. साथ ही धार्मिक स्थल पर 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है. धार्मिक स्थल या पंडाल में हर व्यक्ति का 6 फीट दूरी बनाकर रखनी होगी.
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