झारखंड: यूनिवर्सल पेंशन योजना के लाभ 4 श्रेणियों में होंगे उपलब्ध, इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

Swati Gautam, Last updated: Wed, 17th Nov 2021, 9:13 AM IST
  • मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद झारखंड में यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू कर दी गई है. इस योजना का लाभ चार श्रेणियों में उपलब्ध होगा जिनमें मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना, स्वामी विवेकानंद नि:शक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना और एचआईवी और एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना आदि शामिल हैं
झारखंड; यूनिवर्सल पेंशन योजना के लाभ 4 श्रेणियों में होंगे उपलब्ध, इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत, file photo

रांची. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद झारखंड में यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू कर दी गई है. सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं को सरल बनाया गया है. बता दें कि सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. मालूम हो कि इस यूनिवर्सल पेंशन योजना का लाभ चार श्रेणियों में उपलब्ध होगा. जिनमें मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना, स्वामी विवेकानंद नि:शक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना और एचआईवी और एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना आदि के लाभार्थी यूनिवर्सल पेंशन योजना का लाभ उठा पाएंगे.

सरकार पेंशन देने के लक्ष्यों से परे जाकर झारखंड के हर उस व्यक्ति को यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से जोड़ रही है, जो इसके दायरे में आते हैं. इन चार श्रेणियों में आने वाले सभी लाभार्थियों को 1 हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा. योजना की खास बात यह है कि अब 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा, बशर्ते आवेदक करदाता ना हो. बता दें कि मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत यह नियम लागू होगा कि आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और उम्र संबंधी दस्तावेज भी मांगे जाएंगे. इसमें आवेदक करदाता न हो.

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मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला जिनके पति की मृत्यु हो गई हो पेंशन के लिए पात्र होंगी. इसके लिए पति की मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत होगी. इसके अलावा 18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की परित्यक्त महिला 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र की एक एकल महिला को भी पेंशन को भी इस योजना का लाभ मिलेगा. 

वहीं तीसरी श्रेणी स्वामी विवेकानंद नि:शक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना है. इसके तहत दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी तथा आयु प्रमाण पत्र 18 वर्ष से कम उम्र होने पर जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल अथवा कॉलेज के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी. साथ ही एचआईवी और एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना के तहत आयु सीमा नहीं रखी गई है इसमें आवेदक के लिए एआरटी एआरडी प्राप्त करने संबंधी चिकित्सा प्रमाणपत्र की जरूरत होगी.

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