झारखंड में अब 21 साल से कम नहीं पी सकेंगे बीड़ी- सिगरेट, कानून लाएगी सोरेन सरकार

Smart News Team, Last updated: Thu, 25th Feb 2021, 6:27 PM IST
  • राज्य में 21 साल से कम उम्र के युवा बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकेंगे. यहां तक कि उनके खैनी खाने तक पर रोक लगाने के लिए झारखंड सरकार नया कानून लाने की तैयारी कर रही है.
झारखंड में अब 21 साल से कम उम्र के लोग नहीं पी सकेंगे बीड़ी सिगरेट (प्रतीकात्मक तस्वीर)

रांची. झारखंड में अब 21 साल से छोटे लोगों को सिगरेट-बड़ी या खैनी खाना काफी भारी पड़ सकती है. इसके सेवन के लिए न्यूनतम उम्र 18 से 21 करने के लिए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार कानून लाने की तैयारी कर रही है. कानून बनने के बाद तय उम्र के लोग बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकेंगे और इनके खैनी खाने तक पर भी पाबंदी रहेगी. 

गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है. इस मसौदे के तहत कोई भी व्यक्ति सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री 21 साल से कम उम्र के युवा को नहीं कर सकेगा. इतना ही नहीं साजन 1 स्थानों पर धूम्रपान करते पकड़े जाने पर 200 रुपये की जगह अब जुर्माने के रूप में 1000 रुपए रुपए वसूले जाएंगे. 

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मौजूदा सिगरेट और अन्य तमाकू उत्पाद झारखंड विधेयक 2003 में किए जा रहे संशोधन प्रारूप के अनुसार सिगरेट और तंबाकू के खुले पैकेट की बिक्री पर प्रतिबंध का प्रस्ताव किया गया है. इसके अलावा इस विधेयक में हुक्का बार संचालित करने पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है.

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युवाओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से यह निर्णय लिया जा रहा है कि कानून बनने के बाद हुक्का बार का संचालन दंडनीय अपराध होगा. इसके पकड़े जाने पर 1 से लेकर 3 साल तक की जेल होगी. वही जुर्माना 50,000 रुपयों से लेकर 1,00,000 रुपयों के बीच में वसूला जाएगा. इसको लेकर जल्द ही राज सरकार संशोधन विधेयक लाने जा रही है.

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