झारखंड हाईकोर्ट : बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की उठी मांग, 19 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

Mithilesh Kumar Patel, Last updated: Wed, 22nd Dec 2021, 8:02 AM IST
  • झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को तय की है.
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी

रांची. झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर अगली सुनवाई 19 जनवरी को करने के लिए तय किया है. दायर याचिका पर कोर्ट के चीफ जस्टिस डा. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की सुनवाई कर रहे थे. मरांडी के अनुरोध पर कोर्ट ने संबंधित मूल याचिका की प्रार्थना में हुई त्रुटि को सुधारने की अनुमति दे दी है. इस याचिका पर विधानसभा की ओर से भी जवाब देने के लिए समय की मांग की गई है. कोर्ट ने मांग को स्वीकार करते हुए विधानसभा को 12 जनवरी तक का समय दिया है. 

गौरतलब हो कि कोर्ट में भाजपा नेता बिरंची नारायण की ओर से मरांडी को विपक्ष का नेता बनाने संबंधित दाखिल याचिका में कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं करते हैं, बल्कि नेता प्रतिपक्ष को संवैधानिक व्यवस्था के तहत वह सिर्फ मान्यता देते हैं. याचिका में कहा गया था कि उसमें संशोधन से मूल याचिका की भावना प्रभावित नहीं होगी.

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मूल याचिका में कहा गया है कि बाबूलाल मरांडी भाजपा विधायक दल के नेता हैं. उन्हें नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दी जाए. जबकि त्रुटिवश मूल याचिका में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने की बात कही गई थी, इसलिए इसमें सुधार किया जा रहा है. इस दौरान झारखंड विधानसभा की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट से याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की. जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 12 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

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बता दें कि दल बदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी करने को चुनौती दी है. कोर्ट में भाजपा नेता बिरंची नारायण की ओर से मरांडी को विपक्ष का नेता बनाने संबंधित दाखिल याचिका और दल बदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दायर याचिका दोनों मामले एक साथ जोड़ दिए गए है, फिलहाल कोर्ट में बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी.

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