झारखंड HC का निर्देश, चयन आयोग 8 हफ्ते में जारी करें पंचायत सचिव के रिजल्ट

Smart News Team, Last updated: Thu, 3rd Dec 2020, 4:25 PM IST
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य चयन आयोग को आदेश दिया कि वे पंचायत सचिव के लिए हुए एक्जाम के रिजल्ट 8 सप्ताह में जारी करें.
झारखंड हाईकोर्ट

रांची: प्रदेश में हुई पंचायत सचिव पद की परीक्षा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग से 8 हफ्ते के भीतर नियुक्ति रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है. आपको बता दें कि सचिव पद की परीक्षा अगस्त, 2019 में हुई थी. जिसका अभी तक कोई परिणाम नहीं आया. इसी बात को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. वहीं, इस मामले की गुरुवार को सुनवाई भी थी. जिसमें कोर्ट ने यह कड़ा फैसला दिया.

इस मामले की सुनवाई में याचिकाकर्ता ओम कपूर और अन्य ने कोर्ट में कहा कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2017 में पंचायत सचिव के लिए एड जारी किया था. जिसे अभियार्थियों ने उसी वर्ष भर भी दिया. लेकिन, इसकी परीक्षा वर्ष 2019 के अगस्त माह में हुआ था. इसके तहत आयोग ने अभी तक कोई परिणाम नहीं जारी किया है. परिणाम ना जारी होने के कारण छात्र दुविधा में है.

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वहीं, सभी प्रार्थी गैर अधिसूचित आते क्षेत्र से आते हैं. कि इन अधिसूचित क्षेत्रों में सिर्फ स्थानीय लोगों को ही नियुक्ति दी जाती है. जबकि गैर अधिसूचित क्षेत्रों में गैर स्थानीय लोगों को भी नियुक्त किया जा सकता है. आपको बता दें कि शिड्यूल एरिया (अधिसूचित क्षेत्र) के 13 जिलों में 2016 से जिला कैडर के थर्ड और फोर्थ ग्रेड की सरकारी नौकरी के लिए जिले के स्थानीय लोगों को नियुक्ति की इज़ाजत दी गई थी.

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वहीं, नियुक्ति नीति को चुनौती देने वाली सोनी कुमारी की याचिका पर सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने गैर अधिसूचित क्षेत्रों में भी नियुक्तियों की मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही कोर्ट को यह भी बताया कि इन जिलों में नियुक्ति के लिए कोई रोक पहले से नहीं लगी थी. फिर भी आयोग इतनी देरी कर रहा है. सुनवाई पूरी हो जाने पर अदालत ने आयोग के सचिव को निर्देश किया. कोर्ट ने आदेश में कहा कि 8 हफ्ते के भीतर इस पद के लिए रिजल्ट जारी कर दिए जाएं.

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