FSl में लैब आउटसोर्सिंग मामले में HC का आदेश, 3 माह में JSSC कराएं नियुक्ति

Shubham Bajpai, Last updated: Fri, 10th Dec 2021, 2:24 PM IST
  • एफएसएल में नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी को 3 महीने में नियुक्ति करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि इस अवधि में किसी भी हाल में नियुक्ति पूरी की जाए. वहीं, इस मामले में जेएसएससी के अधिवक्ता ने 4 महीने का समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की.
FSl में लैब आउटसोर्सिंग मामले में HC का आदेश, 3 माह में JSSC कराएं नियुक्ति

रांची. झारखंड राज्य फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में नियुक्ति के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रवि रंजन और एस एन प्रसाद की अध्यक्षता में फैसला सुनाया. इस मामले में जेएसएससी को कोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि 3 महीने में इस मामले में नियुक्ति करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अब कोर्ट नहीं चाहता है कि लैब में आउटसोर्सिंग से काम कराया जाए.

जेएसएससी के अधिवक्ता ने 4 महीने का मांगा समय

इस मामले में जेएसएससी के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में चार महीने का समय मांगा, जिस पर हाईकोर्ट से जेएसएससी के अधिवक्ता ने 4 महीने का समय मांगा. इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पहले ही काफी देर हो चुकी है. जिस पर कोर्ट ने कहा इस मामले में पहले ही काफी देर हो चुकी है.कोर्ट अब नहीं चाहती है कि लैब में आउटसोर्सिंग से काम कराया जाए.

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गृह सचिव ने बताया आयोग को भेज दी अधिसूचना

गृह सचिव ने इस मामले में कोर्ट में कहा कि झारखंड की सरकार के लिए आयोग की ओर से अधिसूचना के लिए भेज दी गई है. इस मामले में एफएलएल लैब में असिस्टेंट साइंटिस्ट की नियुक्ति जेएसएससी की ओर से की जानी है.

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बता दें कि इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी. कोर्ट ने इस मामले में सरकार से पूछा कि जब 2011 में पद सृजित हो चुका है तो इस पर सीधी नियुक्ति क्यों नहीं की गई है. इस मामले में आउटसोर्सिंग पर भर्ती क्यों की जा रही है. ऐसे पदों पर आउटसोर्सिंग से काम करना उचित नहीं है.

 

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